फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   crime

महिला से पर्स छीनने के दो दोषियों को अदालत ने सुनाई पांच-पांच साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Nov 2021 12:54 AM IST
विज्ञापन
crime
दो साल पहले महिला से पर्स छीनने के दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अगल से तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया था कि 2 अक्तूबर 2019 को रायपुर रोड़ान (करनाल) वासी महिला पारुल ने बताया था कि वह कुरुक्षेत्र सेक्टर-10 में पीटी की कोचिंग लेने जाती थी। 2 अक्तूबर को वह कोचिंग के बाद दोपहर करीब ढाई बजे पैदल नए बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। जब वह सेक्टर-7/10 के मोड के नजदीक पहुंची तो पीछे आए बाइक सवार दो युवक उसके हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए थे। पर्स में करीब चार हजार रुपये व एक मोबाइल था। शिकायत पर पुलिस ने थाना शहर थानेसर में छीना झपटी का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। जांच करते हुए पुलिस टीम ने 8 अक्तूबर 2019 आरोपी अंग्रेज सिंह व अंकुश वासी उड़िया (यमुनानगर) को गिरफ्तार करके छीना गया पर्स बरामद किया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 15 नवंबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अंग्रेज सिंह व अंकुश को आईपीसी धारा 379 ए के तहत पांच-पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed