फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Court sentenced two years imprisonment under POCSO for taking away the girl

लड़की को भगा ले जाने के दोषी को अदालत ने पोक्सो के तहत सुनाई दो साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 22 Jan 2022 01:51 AM IST
विज्ञापन
Court sentenced two years imprisonment under POCSO for taking away the girl
नाबालिग लड़की को शादी करने की नीयत से भगा ले जाने के मामले में अदालत ने दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की सुनवाई जुबैनाइल कोर्ट में हुई, क्योंकि घटना के समय दोषी नाबालिग था। जिला उप न्यायावादी रवनीत कौर ने बताया कि 28 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति ने थाना केयूके पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 13 साल की बेटी को एक युवक शादी करने की नीयत से घर से भगा कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके 31 जनवरी 2019 को लड़की और नाबालिग आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए जेएमआईसी मोनिका खंगवाल की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed