फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Court sentenced to five years imprisonment for snatching mobile

मोबाइल छीनने के दोषी को अदालत ने सुनाई पांच साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Sep 2021 01:41 AM IST
विज्ञापन
Court sentenced to five years imprisonment for snatching mobile
एक साल पहले युवक से मोबाइल छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी शुभम उर्फ सोनू सिंह वासी शोरगिर बस्ती को 25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला उप न्यायवादी धर्म चंद ने बताया कि 12 सितंबर को थाना कृष्णा गेट पुलिस को दी अपनी शिकायत में रोहित सैनी वासी राम नगर कॉलोनी ने कहा कि 10 सितंबर शाम करीब 7 बजे वह कालेश्वर महादेव मंदिर से पूजा करके वापस अपने घर की तरफ जा रहाथा। जब वह झूलेलाल मंदिर के पास पहुंचा तो पीछे से आए बाइक चालक ने उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया था। जब तक वह कुछ समझता आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए 13 सितंबर को आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया था। मामले में आईपीसी की धारा 201 भी जोड़ी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीना गया मोबाइल भी बरामद किया था। पुलिस ने मुकदमे का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 22 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी शुभम को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed