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निवर्तमान जिप अध्यक्ष सहित पांच के खिलाफ एफआईआर
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कोर्ट के आदेश के पर पुलिस ने निवर्तमान जिप चेयरमैन सहित पांच के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, पद का दुरुपयोग व जान से मारने की धमकी सहित अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थाने में दर्ज इस मामले में फिलहाल अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रघबीर सिंह का कहना है कि मामला दर्ज हो गया है, मगर अभी उन्होंने पूरे केस की स्टडी नहीं की है। वह सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर जांच आगे बढ़ाएंगे। उधर, शिकायतकर्ता ठेकेदार राकेश का कहना है कि इस मामले में पुलिस पहले ही जांच पूरी कर चुकी है।
जानकारी के अनुसार ठेकेदार राकेश कुमार ने जिला परिषद चेयरमैन व अधिकारियों पर फर्जी बिल लगाकर धोखाधड़ी से पैसे निकलवाने का आरोप लगाए थे। राकेश ने बताया कि उसने इस संदर्भ में 7 दिसंबर 2020 को पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी, लेकिन उसकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया गया। राकेश के इस मामले में 18 फरवरी 2021 को कोर्ट में केस डाला था, जिस पर 10 मार्च को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 12 मार्च अगली तारीख दी गई। उसके बाद 15 व 16 को सुनवाई होने के बाद 17 मार्च को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने फर्जी बिल लगाकर धोखाधड़ी से पैसे निकलवाने व जान से मारने की धमकी देने सहित आईपीसी की विभिन्न नौ धाराओं के तहत जिला परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष गुरदयाल सुनहेड़ी, जेई संदीप, बीडीपीओ साहब सिंह, एसडीओ शिव कुमार व ठेकेदार अशोक के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले के जांच अधिकारी एसआई रघबीर का कहना है कि वह मामले में पूरी जानकारी प्राप्त कर जांच को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद ही गिरफ्तारी हो पाएगी।
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जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रघबीर सिंह का कहना है कि मामला दर्ज हो गया है, मगर अभी उन्होंने पूरे केस की स्टडी नहीं की है। वह सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर जांच आगे बढ़ाएंगे। उधर, शिकायतकर्ता ठेकेदार राकेश का कहना है कि इस मामले में पुलिस पहले ही जांच पूरी कर चुकी है।
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जानकारी के अनुसार ठेकेदार राकेश कुमार ने जिला परिषद चेयरमैन व अधिकारियों पर फर्जी बिल लगाकर धोखाधड़ी से पैसे निकलवाने का आरोप लगाए थे। राकेश ने बताया कि उसने इस संदर्भ में 7 दिसंबर 2020 को पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी, लेकिन उसकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया गया। राकेश के इस मामले में 18 फरवरी 2021 को कोर्ट में केस डाला था, जिस पर 10 मार्च को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 12 मार्च अगली तारीख दी गई। उसके बाद 15 व 16 को सुनवाई होने के बाद 17 मार्च को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने फर्जी बिल लगाकर धोखाधड़ी से पैसे निकलवाने व जान से मारने की धमकी देने सहित आईपीसी की विभिन्न नौ धाराओं के तहत जिला परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष गुरदयाल सुनहेड़ी, जेई संदीप, बीडीपीओ साहब सिंह, एसडीओ शिव कुमार व ठेकेदार अशोक के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले के जांच अधिकारी एसआई रघबीर का कहना है कि वह मामले में पूरी जानकारी प्राप्त कर जांच को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद ही गिरफ्तारी हो पाएगी।
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