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Kurukshetra News: गांजा के साथ पकड़े गए कार सवार को पांच साल कठोर कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। छह साल पहले साढ़े 10 किलो गांजा के साथ पकड़े गए ऑल्टो कार सवार को अदालत ने दोषी मानते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सुरेश कुमार निवासी अशरफगढ़ जिला जींद पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह तक अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 28 सितंबर 2017 को सीआईए-एक ने कैथल रोड पर एसवाईएल नहर पुल के निकट से कैथल की ओर से आए ऑल्टो कार सवार सुरेश कुमार को काबू किया था। कार सहित उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से साढ़े 10 किलो गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना केयूके में मामला दर्ज कर आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर कारागार भेज दिया था।
इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर सुरेश कुमार को दोषी मानते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे पांच महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
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कुरुक्षेत्र। छह साल पहले साढ़े 10 किलो गांजा के साथ पकड़े गए ऑल्टो कार सवार को अदालत ने दोषी मानते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सुरेश कुमार निवासी अशरफगढ़ जिला जींद पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह तक अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 28 सितंबर 2017 को सीआईए-एक ने कैथल रोड पर एसवाईएल नहर पुल के निकट से कैथल की ओर से आए ऑल्टो कार सवार सुरेश कुमार को काबू किया था। कार सहित उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से साढ़े 10 किलो गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना केयूके में मामला दर्ज कर आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर कारागार भेज दिया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर सुरेश कुमार को दोषी मानते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे पांच महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
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