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Kurukshetra News: नगर परिषद चेयरपर्सन बनने के लिए चुनाव में 20 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
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कुरुक्षेत्र। नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी चुनावों में 20 लाख रुपये तक की राशि व पार्षद चार लाख 50 हजार रुपये तक खर्च कर सकते हैं। वहीं नगरपालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चुनावों में 12.50 लाख रुपये तक की राशि खर्च करने की सीमा तय की गई है। खर्च की जाने वाली राशि का रिकॉर्ड रखना होगा ताकि किसी भी समय इस रिकॉर्ड में दर्ज किए गए खर्चे का मिलान प्रशासन की टीमों द्वारा किया जा सके। जिला प्रशासन की ओर से चुनावों में सभी प्रत्याशियों के खर्चों पर प्रशासनिक टीमों द्वारा पैनी निगाहें रखी जाएंगी। इसके लिए टीमों का गठन किया गया है।
प्रत्याशियों को चुनाव खत्म होने के बाद 30 दिनों के अंदर खर्चे का ब्योरा संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिंदी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही अलग-अलग तीन दिनों में स्थानीय टीवी चैनल और केबल नेटवर्क पर प्रसारित करवानी होगी।
उपायुक्त नेहा सिंह का कहना है पुलिस विभाग द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी होगी। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सामान्य, खर्च, पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाएंगे। लोगों को अधिकाधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
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चुनाव लड़ने के लिए ये योग्यता जरूरी
नगर परिषद सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 8वीं, अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 8वीं, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 5वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।
नगर निकाय चुनावों के लिए निर्धारित की जमानत राशि
नगर परिषद में सामान्य उम्मीदवार के लिए धरोहर राशि दो हजार रुपये निर्धारित की है। इसी तरह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवार के लिए एक हजार रुपये धरोहर राशि तय की है। यह राशि निर्धारित हैड में जमा होगी। इसी प्रकार नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए एक हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए एक हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है।
जमा करवाने होंगे लाइसेंसशुदा हथियार
दो मार्च को होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी लाइसेंसशुदा हथियार धारकों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने हथियार नजदीकी थानों व पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवा दें। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि लाइसेंसी हथियार धारक तुरंत प्रभाव से अपने समीप के पुलिस स्टेशन में जाकर बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल आदि जमा करवा दें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है या कोई व्यक्ति घातक शस्त्र लेकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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प्रत्याशियों को चुनाव खत्म होने के बाद 30 दिनों के अंदर खर्चे का ब्योरा संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिंदी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही अलग-अलग तीन दिनों में स्थानीय टीवी चैनल और केबल नेटवर्क पर प्रसारित करवानी होगी।
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उपायुक्त नेहा सिंह का कहना है पुलिस विभाग द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी होगी। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सामान्य, खर्च, पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाएंगे। लोगों को अधिकाधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
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चुनाव लड़ने के लिए ये योग्यता जरूरी
नगर परिषद सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 10वीं, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 8वीं, अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 8वीं, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 5वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।
नगर निकाय चुनावों के लिए निर्धारित की जमानत राशि
नगर परिषद में सामान्य उम्मीदवार के लिए धरोहर राशि दो हजार रुपये निर्धारित की है। इसी तरह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवार के लिए एक हजार रुपये धरोहर राशि तय की है। यह राशि निर्धारित हैड में जमा होगी। इसी प्रकार नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए एक हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए एक हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी-ए, बीसी-बी और महिला के लिए 500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है।
जमा करवाने होंगे लाइसेंसशुदा हथियार
दो मार्च को होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी लाइसेंसशुदा हथियार धारकों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने हथियार नजदीकी थानों व पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवा दें। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि लाइसेंसी हथियार धारक तुरंत प्रभाव से अपने समीप के पुलिस स्टेशन में जाकर बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल आदि जमा करवा दें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है या कोई व्यक्ति घातक शस्त्र लेकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।