फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Brother-in-law was murdered with lover, life will be cut in jail

देवर की हत्या करने की दोषी महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Jul 2022 01:21 AM IST
विज्ञापन
Brother-in-law was murdered with lover, life will be cut in jail
अवैध संबंधों के चलते देवर की हत्या करने का आरोप साबित होने पर अदालत ने महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महिला पिंकी और संजू उर्फ गांधी पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी महिला ने अपने संबंध छिपाने के लिए देवर को नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया और प्रेमी संग मिलकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को सरस्वती नदी में फेंक दिया था।
विज्ञापन

जिला उप न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि 10 अगस्त 2019 को थाना सदर थानेसर के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसका छोटा भाई रवि नौ अगस्त की रात को घूमने के लिए घर से बाहर गया था। सुबह तक रवि नहीं लौटा। इस पर वह अपने रिश्तेदार के साथ रवि की तलाश में करने लगा। इसी दौरान रवि का शव सरस्वती नदी में मिला। उसके गले में रस्सी व लोअर बंधा था।
विज्ञापन

उसने तुरंत पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। पुलिस ने शिकायत पर थाना सदर थानेसर में हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि रवि की भाभी के संजू उर्फ गांधी के साथ संबंध थे। इन संबंधों के बारे में रवि को पता चला गया था। उसे छिपाने के लिए महिला ने रवि को नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया था और बाद में प्रेमी संग मिलकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। किसी को शक न हो तो रवि का लोअर उसके गले में बांध दिया था ताकि यह आत्महत्या लगे और शव को सरस्वती नदी में फेंक दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 15 अगस्त को संजू उर्फ गांधी व आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर कारागार भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों सबूतों के आधार पर आरोपी महिला पिंकी और सके प्रेमी संजू उर्फ गांधी को भी आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed