फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Based on the settlement, the two-year-old decision of the lower court was overturned.

Kurukshetra News: समझौते के आधार पर निचली अदालत का दो साल पुराना फैसला पलटा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Oct 2025 01:59 AM IST
विज्ञापन
Based on the settlement, the two-year-old decision of the lower court was overturned.
कुरुक्षेत्र। दोषी व शिकायतकर्ता के बीच समझौता होने के बाद सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने निचली अदालत के दो साल पुराने फैसले को पलट दिया है। दोषी पर तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट शेर सिंह की अदालत ने 19 दिसंबर 2023 के दोषसिद्धि का निर्णय और 22 दिसंबर 2023 को सजा का आदेश दिया था। समझौते के बाद दोषी ने इसके खिलाफ अपील दायर की थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषी ठहराए गए रामकुमार को धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

मामला बलवीर सिंह की ओर से दायर शिकायत से संबंधित था जिसमें राम कुमार को चेक बाउंस के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें छह महीने की साधारण कैद और चेक की राशि के दोगुने मुआवजे का भुगतान करने की सजा सुनाई गई थी जिसके भुगतान में चूक पर 45 दिन की अतिरिक्त कैद का प्रावधान था। इसके बाद से ही रामकुमार जमानत पर बाहर चल रहे थे।
विज्ञापन

अपील के दौरान दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण समझौता कर लिया। एक आवेदन दायर कर अपराध को समझौता करने की अनुमति मांगी गई। समझौता पत्र के अनुसार, अपीलकर्ता-दोषी राम कुमार ने शिकायतकर्ता बलवीर सिंह को 1,85,000 रुपये का भुगतान कर दिया और अब कोई राशि बकाया नहीं है। बलवीर सिंह ने राम कुमार की बरी होने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के बयानों और आवेदन के आधार पर धारा 147 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अपराध को समझौता करने योग्य मानते हुए आवेदन स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप 19 दिसंबर 2023 का दोषसिद्धि निर्णय और 22 दिसंबर 2023 का सजा का आदेश रद्द कर दिया गया। राम कुमार को धारा 138 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed