फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Bail plea of ??gang rape accused rejected

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Sep 2021 01:05 AM IST
विज्ञापन
Bail plea of ??gang rape accused rejected
दो साल पहले गांव में नाबालिग लड़की को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चारों आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। अधिवक्ता सचिन राय वैद ने बताया कि आरोपितों ने 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म कर उसे चार महीने तक जबरन वेश्यावृत्ति में धकेले रखा और उसे नशे के इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज किया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी 2022 की तारीख तय की है। यहां बता दें सदर थाना पुलिस के अंतर्गत एक गांव में किसान के पास काम करने वाले व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय बेटी 27 जनवरी को घर से अपनी नानी से मिलने के लिए निकली थी, लेकिन वह न तो दादी के घर पहुंची और न ही घर वापस आई। कई महीने बाद पुलिस ने नाबालिग को वेश्यावृति में धकेलने के आरोपित महिला व पुरुष को गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर कई बार पंचायत हुई। बाद में पुलिस ने नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया था। चार आरोपत रेशम सिंह, अशोक कुमार, रवि प्रकाश और सुरिंद्र सिंह पिछले छह माह से जेल में बंद हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed