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Kurukshetra News: अवैध भ्रूण जांच गिरोह के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 28 Dec 2025 01:22 AM IST
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bail plea of accused in illegal foetus rejected
कुरुक्षेत्र। जिला कोर्ट ने अवैध भ्रूण निर्धारण के एक बड़े गिरोह से जुड़े मामले में आरोपी संदीप की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। जज दिनेश कुमार मित्तल ने आदेश में आरोपों की गंभीरता को आधार बनाते हुए जमानत याचिका ठुकरा दी।
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मामला शाहाबाद थाने में पीएनडीटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिकॉय ऑपरेशन के जरिये 15 अक्तूबर को शाहाबाद में छापा मारकर गिरोह का भंडाफोड़ किया था। आरोप है कि संदीप सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य और दलाल था। डिकॉय गर्भवती महिला से लिंग जांच के बदले 40 हजार रुपये की डील हुई जिसमें से 20 हजार रुपये नकद दिए गए। छापे में संदीप मौके पर मौजूद रहा और उसके पास से पांच हजार रुपये बरामद हुए। गिरोह के मुख्य आरोपी कृष्ण गोपाल उर्फ सोनू बजाज के पास से अवैध पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी जब्त की गई।
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आरोपी के वकील ने दलील दी कि संदीप को झूठा फंसाया गया है, कोई रिकवरी नहीं हुई और जांच पूरी हो चुकी है। वहीं लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी की रिहाई से गवाहों पर दबाव पड़ सकता है और वह फिर अपराध कर सकता है। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और समाज पर पड़ते प्रभाव को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं और आरोपी की रिहाई उचित नहीं। संदीप 16 अक्तूबर से न्यायिक हिरासत में है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान पेश किया जा चुका है।
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