{"_id":"6607235a30cbca274f08e8b9","slug":"action-will-be-taken-if-licensed-weapons-are-not-deposited-before-elections-kurukshetra-news-c-45-1-sknl1006-115902-2024-03-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराए तो होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराए तो होगी कार्रवाई
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। जिला पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाने या प्राधिकृत शस्त्र डीलर के पास जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के उद्देश्य से लाइसेंस धारक अपना हथियार बिना किसी देरी के अपने नजदीकी थाने या प्राधिकृत शस्त्र डीलरों के पास जमा कराएं। निर्देश देते हुए कहा कि चौकी और थाना प्रबंधक अपने क्षेत्र में लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों के हथियार जमा कराना सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति थाना के अलावा प्राधिकृत शस्त्र डीलर के पास भी अपने हथियार जमा करवा सकता है, मगर हथियार जमा करवाने की रसीद को संबंधित थाने में दिखाना होगा।
चुनाव के दौरान किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इसके साथ ही वह अशांति फैलाने में शामिल पाए गए तो उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करके प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। यदि शस्त्र लाइसेंस धारक अपना हथियार जमा नहीं करवाते हैं तो उनके शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण रोककर, लाइसेंस के रद्द करने प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के उद्देश्य से लाइसेंस धारक अपना हथियार बिना किसी देरी के अपने नजदीकी थाने या प्राधिकृत शस्त्र डीलरों के पास जमा कराएं। निर्देश देते हुए कहा कि चौकी और थाना प्रबंधक अपने क्षेत्र में लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों के हथियार जमा कराना सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति थाना के अलावा प्राधिकृत शस्त्र डीलर के पास भी अपने हथियार जमा करवा सकता है, मगर हथियार जमा करवाने की रसीद को संबंधित थाने में दिखाना होगा।
विज्ञापन
चुनाव के दौरान किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इसके साथ ही वह अशांति फैलाने में शामिल पाए गए तो उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करके प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। यदि शस्त्र लाइसेंस धारक अपना हथियार जमा नहीं करवाते हैं तो उनके शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण रोककर, लाइसेंस के रद्द करने प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन