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Kurukshetra News: गैर पंजीकृत ऑपरेटरों के खिलाफ होगी कार्रवाई
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कुरुक्षेत्र। किसी भी कीमत पर गैर पंजीकृत ऑपरेटर को कार्य करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। ऐसे ऑपरेटरों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी एसडीएम अपने-अपने उपमंडल में इस विषय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। कुरुक्षेत्र में इस समय 43 केबल ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। ये ऑपरेटर नाै हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रहे हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने सोमवार को लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय में लोकल केबल टेलिविजन नेटवर्क की निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी की एक बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के नए नियमानुसार अब सभी केबल ऑपरेटरों को ऑनलाइन प्रणाली से अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा।
इन नए नियमों के अनुसार केबल ऑपरेटरों को पांच साल के लिए पंजीकृत करना होगा। इसके लिए बकायदा पांच हजार की फीस भी ऑनलाइन प्रणाली से भरनी होगी। इससे पहले केबल ऑपरेटर को पोस्ट ऑफिस में पंजीकरण करवाना पड़ता था।
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उन्होंने कहा कि कमेटी के पास अभी तक किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत केबल ऑपरेटर से संबंधित नहीं पहुंची है। कमेटी के किसी भी सदस्य के पास शिकायत नहीं मिली है।
इसके अलावा एनजीओ के सदस्य डाॅ. प्रदीप ने स्वयं केबल ऑपरेटर के उपभोक्ताओं से कोई शिकायत संबंधी दूरभाष पर बातचीत की। इस दौरान किसी भी उपभोक्ता ने ऑपरेटर के खिलाफ शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर कार्य करना होगा और लोकल केबल टेलिविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
बैठक में कमेटी के सदस्य सचिव डीआईपीआरओ डॉ. नरेंद्र सिंह ने बैठक से संबंधित एजेंडों के बारे में बताया और केबल ऑपरेटरों को कहा कि कोई भी अवैध लिंक आप अपने केबल पर न चलाएं और अपने ऑपरेटरों की सूची को नंबर सहित अपडेट रखें।
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अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने सोमवार को लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय में लोकल केबल टेलिविजन नेटवर्क की निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी की एक बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के नए नियमानुसार अब सभी केबल ऑपरेटरों को ऑनलाइन प्रणाली से अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा।
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इन नए नियमों के अनुसार केबल ऑपरेटरों को पांच साल के लिए पंजीकृत करना होगा। इसके लिए बकायदा पांच हजार की फीस भी ऑनलाइन प्रणाली से भरनी होगी। इससे पहले केबल ऑपरेटर को पोस्ट ऑफिस में पंजीकरण करवाना पड़ता था।
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उन्होंने कहा कि कमेटी के पास अभी तक किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत केबल ऑपरेटर से संबंधित नहीं पहुंची है। कमेटी के किसी भी सदस्य के पास शिकायत नहीं मिली है।
इसके अलावा एनजीओ के सदस्य डाॅ. प्रदीप ने स्वयं केबल ऑपरेटर के उपभोक्ताओं से कोई शिकायत संबंधी दूरभाष पर बातचीत की। इस दौरान किसी भी उपभोक्ता ने ऑपरेटर के खिलाफ शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर कार्य करना होगा और लोकल केबल टेलिविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
बैठक में कमेटी के सदस्य सचिव डीआईपीआरओ डॉ. नरेंद्र सिंह ने बैठक से संबंधित एजेंडों के बारे में बताया और केबल ऑपरेटरों को कहा कि कोई भी अवैध लिंक आप अपने केबल पर न चलाएं और अपने ऑपरेटरों की सूची को नंबर सहित अपडेट रखें।