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Kurukshetra News: मोबाइल दुकान से चोरी मामले में आरोपी को मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 02:00 AM IST
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Accused gets bail in mobile shop theft case
कुरुक्षेत्र। सेशन अदालत ने मोबाइल दुकान में चोरी के आरोपी राजिंदर सिंह को नियमित जमानत दे दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक स्थानीय जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए।
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यह मामला पिहोवा शहर थाना क्षेत्र का है। पिहोवा की नवदीप मार्केट स्थित कृष्णा इंटरनेशनल और अमित भाई फोन नामक दुकान में 12 मई की रात चोरी हुई थी। दुकानदार अमित वर्मा ने शिकायत की थी कि दुकान की दीवार तोड़कर चोर 15 पुराने मोबाइल फोन ले गए, जिनमें 10 आईफोन थे। इस मामले में पुलिस ने 13 मई को प्राथमिकी दर्ज कर 22 मई को राजिंदर सिंह उर्फ राजू और उसके साथी साहिल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 12 मोबाइल फोन और चोरी में प्रयुक्त सामान बरामद करने का दावा किया। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामले में प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। मुकदमे के लंबा चलने की संभावना को देखते हुए आरोपी को आगे हिरासत में रखना उचित नहीं है।
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