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कन्ज्यूमर कोर्ट ने हरियाणा बीज विकास निगम पर ठोका 20 हजार रूपए हर्जाना
Updated Sun, 18 Nov 2018 12:47 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
शाहाबाद। हरियाणा बीज विकास निगम की शाहाबाद शाखा से लिए बासमाती का बीज दो बार बोने के बाद भी पौध नहीं उगी। कंज्यूमर कोर्ट ने हरियाणा बीज विकास निगम पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए पीड़ित किसान को बीज का मूल्य भी लौटाने के निर्देश दिए हैं।
गांव जंधेड़ी के तेजपाल ने बताया कि हरियाणा बीज विकास निगम की शाहाबाद शाखा से 23 मई 2017 को सीएसआर-30 बीज की दो थैली खरीदी थी। लेकिन यह बीज सिर्फ 5 प्रतिशत उगा। उन्होंने 3 जून 2017 को दोबारा बीज खरीदकर अपने खेतों मे बोया लेकिन यह भी नहीं उगा। इसके बाद उन्होंने हरियाणा बीज विकास निगम को शिकायत की। निगम ने लिखा कि बीज की कीमत वापस भेज दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी व खंड कृषि अधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। विभागीय टीम ने मौके पर पाया कि बीज का जमाव ठीक ढंग से नहीं हुआ था जिसके कारण खेतों में बचे खाली स्थान को भरने के लिए एक थैली बीज और लिया गया और उसकी भी बिजाई की लेकिन जो जमाव नर्सरी में दिखाई दे रहा था वह लगभग 5-7 प्रतिशत ही था। इसके बावजूद हरियाणा बीज विकास निगम ने किसान को बीज का पैसा वापस नहीं किया। इस पर किसान को उपभोक्ता फोरम जाना पड़ा। कंज्यूमर कोर्ट ने मामले को सही पाते हुए निगम को 20 हजार रुपये का मुआवजा लगाते हुए बीज की कीमत भी किसान को लौटाने के आदेश दिए हैं।
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शाहाबाद। हरियाणा बीज विकास निगम की शाहाबाद शाखा से लिए बासमाती का बीज दो बार बोने के बाद भी पौध नहीं उगी। कंज्यूमर कोर्ट ने हरियाणा बीज विकास निगम पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए पीड़ित किसान को बीज का मूल्य भी लौटाने के निर्देश दिए हैं।
गांव जंधेड़ी के तेजपाल ने बताया कि हरियाणा बीज विकास निगम की शाहाबाद शाखा से 23 मई 2017 को सीएसआर-30 बीज की दो थैली खरीदी थी। लेकिन यह बीज सिर्फ 5 प्रतिशत उगा। उन्होंने 3 जून 2017 को दोबारा बीज खरीदकर अपने खेतों मे बोया लेकिन यह भी नहीं उगा। इसके बाद उन्होंने हरियाणा बीज विकास निगम को शिकायत की। निगम ने लिखा कि बीज की कीमत वापस भेज दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी व खंड कृषि अधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। विभागीय टीम ने मौके पर पाया कि बीज का जमाव ठीक ढंग से नहीं हुआ था जिसके कारण खेतों में बचे खाली स्थान को भरने के लिए एक थैली बीज और लिया गया और उसकी भी बिजाई की लेकिन जो जमाव नर्सरी में दिखाई दे रहा था वह लगभग 5-7 प्रतिशत ही था। इसके बावजूद हरियाणा बीज विकास निगम ने किसान को बीज का पैसा वापस नहीं किया। इस पर किसान को उपभोक्ता फोरम जाना पड़ा। कंज्यूमर कोर्ट ने मामले को सही पाते हुए निगम को 20 हजार रुपये का मुआवजा लगाते हुए बीज की कीमत भी किसान को लौटाने के आदेश दिए हैं।
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