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Kurukshetra News: मकान की बिक्री के नाम पर 55 लाख ठगे
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कुरुक्षेत्र। सेक्टर 13 अर्बन एस्टेट में मकान बेचने के नाम पर 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपना मकान बेचने के नाम पर युवक से उक्त रकम बयाने के तौर पर लेकर व बाद में रजिस्ट्री करवाने से मुकर गई और मकान किसी और के नाम करवा दिया। मामला फरवरी 2024 का बताया जा रहा है।
पुलिस को दी शिकायत में अंकुर पाल मित्तल ने रीना, उनके पति मोहित और इस्माइलाबाद निवासी सोनिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बताया कि रीना ने सेक्टर 13 में अर्बन एस्टेट स्थित अपने मकान (220 वर्गमीटर) को 1.60 करोड़ रुपये में बेचने का इकरारनामा 13 फरवरी 2024 को उनके साथ किया था।
अंकुर ने 55 लाख रुपये बतौर बयाना नकद और चेक के जरिए दिए थे। रजिस्ट्री की तारीख 13 मई 2024 तय की गई थी, लेकिन रीना उस दिन तहसील कार्यालय नहीं आईं।
अंकुर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बाद में रीना व मोहित से कई बार रजिस्ट्री के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने टालमटोल कर इंकार कर दिया। इसी बीच आरोपियों ने मकान को बेचने के लिए 12 जुलाई को सोनिया के साथ 1.74 करोड़ में सौदा तय कर लिया और 30 लाख रुपये का बयाना ले लिया, जोकि जांच में भी सामने आया है। इसके बाद अंकुर ने इस मामले में दीवानी मुकदमा दायर किया, जो सुनवाई के लिए विचाराधीन है।
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अंकुर ने यह भी आरोप लगाया कि मोहित ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा के प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर रीना के खिलाफ धारा 318(4) भादंसं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मोहित शर्मा और सोनिया की संलिप्तता की जांच जारी है। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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पुलिस को दी शिकायत में अंकुर पाल मित्तल ने रीना, उनके पति मोहित और इस्माइलाबाद निवासी सोनिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बताया कि रीना ने सेक्टर 13 में अर्बन एस्टेट स्थित अपने मकान (220 वर्गमीटर) को 1.60 करोड़ रुपये में बेचने का इकरारनामा 13 फरवरी 2024 को उनके साथ किया था।
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अंकुर ने 55 लाख रुपये बतौर बयाना नकद और चेक के जरिए दिए थे। रजिस्ट्री की तारीख 13 मई 2024 तय की गई थी, लेकिन रीना उस दिन तहसील कार्यालय नहीं आईं।
अंकुर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बाद में रीना व मोहित से कई बार रजिस्ट्री के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने टालमटोल कर इंकार कर दिया। इसी बीच आरोपियों ने मकान को बेचने के लिए 12 जुलाई को सोनिया के साथ 1.74 करोड़ में सौदा तय कर लिया और 30 लाख रुपये का बयाना ले लिया, जोकि जांच में भी सामने आया है। इसके बाद अंकुर ने इस मामले में दीवानी मुकदमा दायर किया, जो सुनवाई के लिए विचाराधीन है।
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अंकुर ने यह भी आरोप लगाया कि मोहित ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा के प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर रीना के खिलाफ धारा 318(4) भादंसं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मोहित शर्मा और सोनिया की संलिप्तता की जांच जारी है। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।