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कावंडिय़ों की सुरक्षा एवं यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए जिले में लगाई धारा 144
Updated Thu, 02 Aug 2018 01:29 AM IST
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कांवड़ियों की सुरक्षा एवं यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए जिले में लगाई धारा 144
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
अगस्तउपायुक्त एवं जिलाधीश डॉ. एस एस फुलिया ने कांवड़ियों की सुरक्षा व यातायात को सुचारु व सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है।ं उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि उपायुक्त कार्यालय से मिले पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 9 अगस्त तक भारी संख्या में हरिद्वार, नीलकंठ, ऋषिकेश, गौमुख सहित अन्य धार्मिक स्थलों से भारी संख्या में कांवड़िए यमुनानगर, रादौर, लाडवा, पिपली से होते हुए विभिन्न स्थानों की तरफ जाएंगे। इस यात्रा के दौरान कांवडिय़ों की सुरक्षा व यातायात को सुचारु व सुरक्षित बनाए रखना प्रशासन का कर्तव्य है। इस मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन के कारण किसी भी समय अप्रिय घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए 9 अगस्त 2018 तक कुरुक्षेत्र में भारी वाहनों जैसे रेत व बजरी से भरे ट्रक-ट्रालों तथा ट्रैक्टर ट्राली के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए 9 अगस्त तक कुरुक्षेत्र शहर में भारी वाहनों जैसे रेत व बजरी से भरे ट्रक-ट्रालों तथा ट्रैक्टर ट्राली के प्रवेश पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है। इन वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से पुलिस प्रशासन निकलवाना सुनिश्चित करे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
अगस्तउपायुक्त एवं जिलाधीश डॉ. एस एस फुलिया ने कांवड़ियों की सुरक्षा व यातायात को सुचारु व सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है।ं उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि उपायुक्त कार्यालय से मिले पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 9 अगस्त तक भारी संख्या में हरिद्वार, नीलकंठ, ऋषिकेश, गौमुख सहित अन्य धार्मिक स्थलों से भारी संख्या में कांवड़िए यमुनानगर, रादौर, लाडवा, पिपली से होते हुए विभिन्न स्थानों की तरफ जाएंगे। इस यात्रा के दौरान कांवडिय़ों की सुरक्षा व यातायात को सुचारु व सुरक्षित बनाए रखना प्रशासन का कर्तव्य है। इस मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन के कारण किसी भी समय अप्रिय घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए 9 अगस्त 2018 तक कुरुक्षेत्र में भारी वाहनों जैसे रेत व बजरी से भरे ट्रक-ट्रालों तथा ट्रैक्टर ट्राली के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए 9 अगस्त तक कुरुक्षेत्र शहर में भारी वाहनों जैसे रेत व बजरी से भरे ट्रक-ट्रालों तथा ट्रैक्टर ट्राली के प्रवेश पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है। इन वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से पुलिस प्रशासन निकलवाना सुनिश्चित करे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।