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Kurukshetra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Aug 2023 02:54 AM IST
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20 years in prison for raping a minor
कुरुक्षेत्र। तीन साल पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी कर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी राजकुमार उर्फ राजू निवासी धनौरी थाना गढ़ी जिला जींद पर अदालत ने 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी राजकुमार उस नाबालिग को शादी की नीयत से भगाकर ले गया था।
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थाना केयूके में 16 सितंबर 2020 को दर्ज शिकायत में महिला ने बताया था उसकी सबसे छोटी 16 साल की बेटी 19 अप्रैल 2019 को घर से बगैर बताए कहीं चल गई थी। अगले दिन उसकी बेटी घर वापस आ गई थी। पूछने पर उसकी नाबालिग बेटी ने बताया कि आरोपी राजू उसे बहला फुसलाकर शादी करने की नीयत से अपने साथ ले गया था। आरोपी ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना दुष्कर्म भी किया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी राजकुमार उर्फ राजू को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 साल कैद व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद
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