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मतदान के दौरान अपनी पहचान के लिए दिखाएं अन्य प्रमाण पत्र

Sat, 11 May 2019 12:31 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 11 May 2019 12:31 AM IST
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मतदान के दौरान अपनी पहचान के लिए दिखाएं अन्य प्रमाण पत्र

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कुरुक्षेत्र। यदि आपके पास वोटर मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप मतदान नहीं कर सकते। मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज है और आपके पास बीएलो की दी गई मतदाता स्लिप है तो अपने बूथ पर पैन कार्ड, डीएल अथवा आधार कार्ड दिखा कर भी मतदान कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. एसएस फुलिया ने कहा कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसी भी बैंक/डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पास बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय/राज्य/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो लगी पेंशन बुक, स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा स्कीम के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी कार्यालय पहचान पत्र आदि को मतदाता अपनी पहचान के लिए दिखा सकता है। मतदाताओं को जारी किए जाने वाले वोटर स्लिप का प्रयोग केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए किया होगा, उसे पहचान के रूप में नहीं माना जाएगा। मतदाता ऊपर दिए पहचान पत्रों में से किसी एक को अपनी पहचान के लिए दिखाना जरूरी होगा।
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