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गांजे के साथ पकड़े गए दोषी को 13 वर्ष कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। साढ़े तीन साल पहले 26 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 13 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी राजेंद्र उर्फ गोलू वासी इंद्रा कॉलोनी थानेसर पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि पांच मई 2018 को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर राजेंद्र उर्फ गोलू के मकान पर छापामारी की थी। पुलिस को सूचना मिली थी राजेंद्र गांजा बेचता है। पुलिस ने राजेंद्र को काबू करके उसके मकान की तलाशी ली तो एक कट्टे से 26 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी राजेंद्र उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए 13 साल की कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कुरुक्षेत्र। साढ़े तीन साल पहले 26 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 13 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी राजेंद्र उर्फ गोलू वासी इंद्रा कॉलोनी थानेसर पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि पांच मई 2018 को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर राजेंद्र उर्फ गोलू के मकान पर छापामारी की थी। पुलिस को सूचना मिली थी राजेंद्र गांजा बेचता है। पुलिस ने राजेंद्र को काबू करके उसके मकान की तलाशी ली तो एक कट्टे से 26 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
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आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी राजेंद्र उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए 13 साल की कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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