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Kurukshetra News: गैर-इरादतन हत्या करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Nov 2023 01:48 AM IST
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10 years rigorous imprisonment to the person guilty of culpable homicide
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पायल बंसल की अदालत ने चोरी की नीयत से घर में घुसकर गैर-इरादतन हत्या करने के दोषी सूरज निवासी अजराना कलां को 10 साल कठोर कारावास व 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने दी है।
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उन्होंने बताया कि थाना झांसा पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि एक मई 2021 को सुबह उसने भाई के घर से शोर सुनाई दिया। जब उसने भाई के घर जाकर पता किया तो पता चला कि सूरज वासी अजराना कलां चोरी की नीयत से उसके घर में घुसा था। जब उसने अलमारी खोली तो उसकी माता जाग गई, जिसको सूरज ने धक्का दे दिया। उसके भाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो नुकीली चीज से उसके ऊपर भी हमला करके उसे घायल कर दिया। उसके भाई को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। सदमे के कारण उसकी माता की मौत हो गई। शिकायत पर थाना झांसा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार को सौंपी गई थी। दो मई 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए 24 नवंबर को अदालत ने आरोपी सूरज को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत उक्त सजा सुनाई।
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