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Karnal News: हिंदुस्तान पंप सहित दो पर पांच-पांच हजार का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Nov 2024 04:53 AM IST
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Two including Hindustan Pump fined Rs 5,000 each
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। जिले की फिजा में घुल रहे प्रदूषण के जहर को रोकने के लिए सख्ती शुरू हो गई है, हालांकि बुधवार की अपेक्षा वीरवार को एक्यूआई बढ़ा है। इधर, नगर निगम की टीमों ने शहर का दौरा करके कूड़े में आग लगाने तथा खुले में भवन निर्माण सामग्री रखने को लेकर हिंदुस्तान पंप फैक्ट्री और एक शक्ति कॉलोनी निवासी का पांच पांच हजार रुपये का चालान किया है।
वीरवार की शाम चार बजे का जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 रहा है, जबकि बुधवार को ये 137 था। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की टीमें निगरानी कर रही हैं। निगम की विभिन्न टीमें रोजाना अपने-अपने क्षेत्र का दौरा कर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा रही हैं और नोटिस भी चस्पा किए जा रहे हैं।
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निगमायुक्त ने बताया कि कूड़े में आग लगाने को लेकर आईटीआई रोड स्थित हिंदुस्तान पम्पस फैक्ट्री पर सफाई शाखा के प्रवर्तन दल द्वारा पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कूड़े-कचरे को तंदूर में डालकर जलाया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान टीम की नजर इस पर पड़ी और मौके पर ही कार्रवाई की गई।
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दूसरी ओर शहर की शक्ति कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा खुले में भवन का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण सामग्री भी खुले में पड़ी थी। इसे लेकर पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया था, परंतु नोटिस की अवहेलना की गई। इस पर भवन शाखा की टीम द्वारा व्यक्ति पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खुले में सामग्री रखकर भवन निर्माण करने को लेकर भवन शाखा की ओर से अब तक 67 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।


इन अधिकारियों की लगी ड्यूटी
निगमायुक्त ने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रैप-4 को क्रियान्वित किया गया है। इसे लेकर निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को नए निर्देश जारी किए गए हैं। सहायक अभियंता (विद्युत) यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कहीं भी जेनरेटर चालू न किया जाए। सहायक नगर योजनाकार सुनिश्चित करेंगे कि निगम क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधि न हो तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाली बिल्डिंग डस्ट कंट्रोल पोर्टल पर पंजीकृत हो। तकनीकी विशेषज्ञ एवं तकनीकी सलाहकार सडक़ पर धूल को दबाने के लिए पानी का निरंतर छिड़काव करवाएंगे तथा सड़कों की मशीनीकृत सफाई करवाई जाए। सभी कनिष्ठ अभियंता संबंधित वार्ड में निर्माण गतिविधियों को बंद करवाएंगे तथा निर्माण सामग्री को कवर करवाएंगे। मुख्य सफाई निरीक्षक तथा सभी सफाई निरीक्षक संबंधित क्षेत्र में कूड़ा, अपशिष्ट, प्लास्टिक या पटाखे आदि न जलाए जाएं और न ही इधर-उधर फेंका जाए, इसकी निगरानी करेंगे।
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