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Karnal News: दो नशा तस्करों को 10-10 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jul 2024 07:19 AM IST
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Two drug smugglers sentenced to 10 years each
- एक-एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। चिन्हित अपराध एनडीपीएस एक्ट के तहत अतिरिक्त सेशन जज रजनीश कुमार की अदालत ने दो नशा तस्करों को 10-10 साल का कारावास व एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों नशा तस्करों से पुलिस ने 130 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त बरामद किया था।
29 जुलाई 2021 को सीआईए वन टीम के एएसआई दशरथ ने सूचना मिलने पर टीम के साथ अंजनथली व तरावड़ी रोड पर नाकाबंदी कर आरोपी निसिंग निवासी सुरेंद्र व पखाना गांव निवासी अजमेर को पकड़ा था। यह एक गाड़ी में भारी मात्रा में डोडा चूरा पोस्त लेकर जा रहे थे। जब इन दोनों की गाड़ी चेक की तो अंदर सात कट्टे व डिक्की में पांच कट्टे बड़े और एक कट्टा छोटा था। जब उन कट्टों को खोलकर देखा तो उनमें डोडा चूरा पोस्त भरा हुआ था। सभी 13 कट्टों का जब वजन किया तो उनमें करीब 130 किलोग्राम डोडा पोस्त मिला। इसके बाद दोनों आरोपियों को 28 जुलाई 2021 को कोर्ट में पेश किया गया था। यह मामला बुटाना थाने का है।
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चिन्हित अपराधों में दोषी को कड़ी सजा दिलाने के लिए हमारे पूरे प्रयास रहते हैं। सभी सरकारी कर्मचारी ईमानदारी व सच्ची लगन से केस की पैरवी करते हैं ताकि दोषी को सजा मिल सके। आज एनडीपीएस एक्ट में एडीजे रजनीश कुमार की अदालत ने दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। इससे पहले भी इस तरह के मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिली है।
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- डॉ. पंकज सैनी, जिला न्यायवादी करनाल
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