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Karnal News: निगम चुनाव के लिए जिलाधीश ने दो आदेश किए जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 08 Mar 2025 01:57 AM IST
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The District Magistrate issued two orders for the corporation elections
पानीपत। जिलाधीश ने नगर निगम चुनाव के लिए दो आदेश जारी किए हैं। एक आदेश में आर्य कॉलेज की 200 मीटर परिधि में पांच या इससे अधिक लोगों इकट्ठा न होने और दूसरे मतदान व मतगणना के दृष्टिगत जारी किए हैं। दोनों आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए हैं।
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जिलाधीश वीरेंद्र कुमार दहिया ने पहले आर्य पीजी कॉलेज जीटी रोड की 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये आदेश आर्य पीजी कॉलेज के खेल परिसर में ईवीएम के रखे होने और उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए हैं।
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जिलाधीश वीरेंद्र कुमार दहिया ने दूसरे आदेश नौ मार्च को मतदान और 12 को मतगणना के दृष्टिगत जारी किए हैं। आदेशानुसार मतदान के दिन केंद्र में मतदाता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के खड़े होने पर पाबंदी रहेगी। यहां अधिकृत व्यक्ति की आ सकता है। बाकी लोगाें पर 100 मीटर के दायरे में
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अपना फोन, सेल्यूलर, मोबाईल, कोड लैस फोन व वायरलेस सेट पर पाबंदी रहेगी।



पानीपत, 7 मार्च। जिलाधीश डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर 9 मार्च को होने वाले निगम चुनाव के दृष्टिïगत शहरी क्षेत्र के सभी उद्योग, फैक्ट्री, मॉल, सिनेमा हॉल और दुकानें बंद करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सकें। उक्त आदेशों की पालना के दृष्टिïगत संयुक्त-आयुक्त नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, जीएम डीआईसी और श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
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