फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   shop time increased by one hour

अब दुकानें शाम छह बजे तक खुलेंगी और दूसरे जिलों में जाने को पास की जरूरत नहीं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2020 01:03 AM IST
विज्ञापन
shop time increased by one hour
लॉकडाउन 4.0 में लोगों की मांग और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने दो और निर्णय करते हुए जनता को राहत दी है। इसके तहत अब मार्केट में दुकानें सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुलेंगी। वहीं दूसरे निर्णय में अब प्रदेश के किसी भी जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी।
विज्ञापन

अभी तक दुकानों के खुलने का समय सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित था, जिसमें प्रशासन की ओर से एक घंटे की बढ़ोतरी की गयी है। वहीं प्रदेश में कहीं आने-जाने पर पाबंदी खत्म कर दी गयी है। अब पास की जरूरत केवल प्रदेश से बाहर जाने की स्थिति में ही होगी। जबकि पहले की तरह शाम सात से सुबह सात बजे तक किसी भी गतिविधि और घूमने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इन नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

ऑड-ईवन खत्म होने और ढाबों पर खाना शुरू होने की खबर मात्र अफवाह
प्रशासन की ओर से जारी नए निर्देशों में ढाबे और रेस्टोरेंट पहले की तरह सिर्फ होम डिलिवरी ही कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में ऑड-ईवन के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं, वह दुकानें अब भी ओड-ईवन के उसी तरह से ही खुलेंगी। डीसी के अनुसार, आड-ईवन खत्म होने की सोशल मीडिया पर फैली खबरें मात्र अफवाह हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार में तीन और आटो रिक्शा में दो सवारी को अनुमति
कार में तीन से ज्यादा और ऑटों में दो से ज्यादा सवारी की अनुमति नहीं होगी, यदि कोई इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
मजदूरों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 15 से 50 हजार रुपये तक ऋण
विधायक हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि अब गरीबों को स्वरोजगार चलाने के लिए 50 हजार रुपये तक का ऋण कम ब्याज पर बैंकों द्वारा दिलाया जाएगा। ऐसे गरीब व्यक्ति जो रेहड़ी आ फड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे है, उन गरीबों के लिए भी सरकार ने 15 हजार रुपये बैंक की डीआरए स्कीम के तहत ऋण मुहैया करवाने का निर्णय लिया है। इस ऋण पर बैंक चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेता है।

सरकार के निर्देश पर ही दोनों निर्णय लिए गये हैं। नए निर्देशों के अनुसार प्रदेश से बाहर जाने के लिए ही अब ऑनलाइन आवेदन कर पास बनवाएं। व्यापारियों की मांग पर दुकानें खुली रहने का समय एक घंटा बढ़ाया गया है, लेकिन दुकानें शाम 6 बजे बंद हो जानी चाहिए। अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई होगी।
-निशांत कुमार यादव, डीसी करनाल।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed