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Karnal News: कोर्ट के स्टे से अटकी बिजली बिलों की वसूली
Mon, 02 Mar 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Mon, 02 Mar 2026 02:31 AM IST
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करनाल। बिजली निगम की करोड़ों रुपये की बकाया राशि अदालतों में अटक गई है। विभिन्न न्यायालयों से स्टे ऑर्डर लिए जाने के कारण 393 उपभोक्ताओं से करीब 36 करोड़ 61 लाख 83 हजार रुपये की वसूली लंबे समय से नहीं हो पा रही है। लंबित मामलों की संख्या और राशि दोनों ही निगम के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।
अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि जिन 393 उपभोक्ताओं पर यह राशि बकाया है, उन्होंने बिलिंग विवाद, पेनल्टी, आकलन आदेश और अन्य तकनीकी आपत्तियों को आधार बनाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कई मामलों में न्यायालय ने स्टे आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अदालत से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक निगम कोई वसूली कार्रवाई नहीं कर सकता। ब्यूरो
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अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि जिन 393 उपभोक्ताओं पर यह राशि बकाया है, उन्होंने बिलिंग विवाद, पेनल्टी, आकलन आदेश और अन्य तकनीकी आपत्तियों को आधार बनाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कई मामलों में न्यायालय ने स्टे आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अदालत से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक निगम कोई वसूली कार्रवाई नहीं कर सकता। ब्यूरो
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