फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Recovery of electricity bills stalled due to court stay

Karnal News: कोर्ट के स्टे से अटकी बिजली बिलों की वसूली

Mon, 02 Mar 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Mon, 02 Mar 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Recovery of electricity bills stalled due to court stay
करनाल। बिजली निगम की करोड़ों रुपये की बकाया राशि अदालतों में अटक गई है। विभिन्न न्यायालयों से स्टे ऑर्डर लिए जाने के कारण 393 उपभोक्ताओं से करीब 36 करोड़ 61 लाख 83 हजार रुपये की वसूली लंबे समय से नहीं हो पा रही है। लंबित मामलों की संख्या और राशि दोनों ही निगम के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।
विज्ञापन

अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि जिन 393 उपभोक्ताओं पर यह राशि बकाया है, उन्होंने बिलिंग विवाद, पेनल्टी, आकलन आदेश और अन्य तकनीकी आपत्तियों को आधार बनाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कई मामलों में न्यायालय ने स्टे आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अदालत से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक निगम कोई वसूली कार्रवाई नहीं कर सकता। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed