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Karnal News: पांच बड़े संपत्तिकर बकायेदारों की कुर्की की तैयारी
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- नगर निगम ने 100 डिफाल्टर बकायेदारों को दिया था नोटिस, पांच से संपर्क कर जमा करने को कहा गया था
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम ने अब डिफाल्टर संपत्ति कर बकायेदारों की संपत्ति को संबद्ध कर उनकी कुर्की करने की तैयारी कर ली है। पहली सूची में पांच डिल्टिरों को लिया गया है। निगम का प्रवर्तन दल शीघ्र ही इन बकायेदारों की संपत्ति की कुर्की करेगा।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने सोमवार को बताया कि नगर निगम के 202 डिफाल्टर बकायेदार हैं। जिन पर करीब 26 करोड़ रुपया बकाया है। इनमें से 100 बड़े डिफाल्टरों को अंतिम नोटिस जारी किए गए थे। बकाया संपत्ति कर जमा करवाने के लिए एक माह का समय दिया गया था लेकिन इन्होंने कोई संज्ञान हीं लिया तो नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा खुद उनके घरों पर जाकर संपत्ति कर जमा करवाने के लिए कहा गया और उन्हें एक सप्ताह का अंतिम समय भी दिया गया। इसके बाद भी उन्हें काफी समय मिल गया है, परंतु अभी तक किसी भी डिफाल्टर की ओर से संपत्ति कर जमा करवाने में कोई रुचि नहीं ली। इसे देखते बकायादार की प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसकी शीघ्र की कुर्की की जाएगी।
निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से बकायादारों को लगातार छूट दी जा रही है। 31 मार्च तक एक बार फिर ब्याज माफी का तोहफा सरकार ने दिया है। इसके बावजूद भी जो बकायादार अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2024 तक जो बकायादार नगर निगम के खजाने में एकमुश्त राशि जमा करवाएगा, उसे समस्त ब्याज माफी की छूट का लाभ मिलेगा। यही नहीं बकाया मूल राशि व चालू वित्त वर्ष के बिलों पर भी 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट अनुमत होगी। संबंधित व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी आईडी. को स्व-प्रमाणित करना होगा। अब तक करीब साढे 16 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है।
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ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं संपत्ति कर
निगमायुक्त ने बताया कि जो संपत्ति कर भरने के लिए किसी कारण से जो लोग निगम कार्यालय में नहीं आ सकते, ऑनलाईन पोर्टल, property.ulbharyana.gov.in (प्रॉपर्टी डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) का प्रयोग कर टैक्स भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स बिल पर छपे बार कोड को स्कैन करके साईट ओपन हो जाती है, उसमें भी व्यक्ति क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पेटीएम. से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम ने अब डिफाल्टर संपत्ति कर बकायेदारों की संपत्ति को संबद्ध कर उनकी कुर्की करने की तैयारी कर ली है। पहली सूची में पांच डिल्टिरों को लिया गया है। निगम का प्रवर्तन दल शीघ्र ही इन बकायेदारों की संपत्ति की कुर्की करेगा।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने सोमवार को बताया कि नगर निगम के 202 डिफाल्टर बकायेदार हैं। जिन पर करीब 26 करोड़ रुपया बकाया है। इनमें से 100 बड़े डिफाल्टरों को अंतिम नोटिस जारी किए गए थे। बकाया संपत्ति कर जमा करवाने के लिए एक माह का समय दिया गया था लेकिन इन्होंने कोई संज्ञान हीं लिया तो नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा खुद उनके घरों पर जाकर संपत्ति कर जमा करवाने के लिए कहा गया और उन्हें एक सप्ताह का अंतिम समय भी दिया गया। इसके बाद भी उन्हें काफी समय मिल गया है, परंतु अभी तक किसी भी डिफाल्टर की ओर से संपत्ति कर जमा करवाने में कोई रुचि नहीं ली। इसे देखते बकायादार की प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसकी शीघ्र की कुर्की की जाएगी।
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निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से बकायादारों को लगातार छूट दी जा रही है। 31 मार्च तक एक बार फिर ब्याज माफी का तोहफा सरकार ने दिया है। इसके बावजूद भी जो बकायादार अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2024 तक जो बकायादार नगर निगम के खजाने में एकमुश्त राशि जमा करवाएगा, उसे समस्त ब्याज माफी की छूट का लाभ मिलेगा। यही नहीं बकाया मूल राशि व चालू वित्त वर्ष के बिलों पर भी 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट अनुमत होगी। संबंधित व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी आईडी. को स्व-प्रमाणित करना होगा। अब तक करीब साढे 16 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है।
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ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं संपत्ति कर
निगमायुक्त ने बताया कि जो संपत्ति कर भरने के लिए किसी कारण से जो लोग निगम कार्यालय में नहीं आ सकते, ऑनलाईन पोर्टल, property.ulbharyana.gov.in (प्रॉपर्टी डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) का प्रयोग कर टैक्स भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स बिल पर छपे बार कोड को स्कैन करके साईट ओपन हो जाती है, उसमें भी व्यक्ति क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पेटीएम. से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।