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Karnal News: लाइसेंसी कॉलोनियों के आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों की लेनी होगी अनुमति

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Aug 2023 02:27 AM IST
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Permission will have to be taken for commercial activities in residential buildings of licensed colonies
- अधिकतम 50 वर्ग मीटर की मिलेगी अनुमति, पांच साल के लिए 30 हजार देनी होगी फीस
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- अनुमति लेने के लिए दिया 15 दिन का समय, डीटीपी कार्यालय में देना होगा आवेदन

माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। लाइसेंसी कॉलोनियों के आवासीय भवनों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) करनाल ने सोमवार को जिले की सभी लाइसेंसी कॉलोनियों को नोटिस दिया है। जिसमें कहा गया है कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे लोग निर्धारित शुल्क जमा करके अनुमति ले लें, अन्यथा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। अनुमति लेने के लिए 15 दिनों के अंदर डीटीपी कार्यालय करनाल में आवेदन किया जा सकता है।

करनाल शहर सहित जिले में कई लाइसेंसी कॉलोनियां हैं। इन लाइसेंसी कॉलोनियों में आवासीय भवनों के अंदर कई लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। जैसे बिना नर्सिंग होम वाले डॉक्टर, अधिवक्ता कार्यालय, कर सलाहकार, वास्तुकार (बिना स्टूडियो), सीए ऑफिस, कंपनी सचिव, संपत्ति सलाहकार, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोलॉजी क्लीनिक, यात्रा, पर्यटन सलाह आदि खोल रखे हैं, जो नियम विरुद्ध हैं। डीटीपी ओमप्रकाश ने बताया कि लाइसेंसी कॉलोनियों को फिलहाल अभी सामान्य नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसी गतिविधियों के लिए अधिकतम 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में ही अनुमति दी जा सकती है। अनुमति पांच साल के लिए होगी। समय बीतने के बाद उसका नवीनीकरण कराना होगा। इसके लिए करीब छह हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से फीस निर्धारित है यानी पांच साल के लिए करीब 30 हजार रुपये का शुल्क देना होगा।
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