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Karnal News: 30 सितंबर तक जमा कराए प्रॉपर्टी टैक्स

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Aug 2024 03:20 AM IST
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Pay property tax by 30 September
यमुनानगर। प्रॉपर्टी टैक्स धारकों के लिए अच्छी खबर है। 30 सितंबर तक यदि प्रॉपर्टी मालिक अपनी संपत्ति स्वयं सत्यापित कराकर टैक्स जमा कराते है तो उन्हें मूल टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगा। इसके अलावा टैक्स पर लगा पूरा ब्याज माफ होगा। इसका लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी मालिक निगम के तीनों कार्यालयों में बने नागरिक सुविधा केंद्रों पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी स्वयं सत्यापित कराकर टैक्स जमा करा सकते है।
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इसके अलावा प्रॉपर्टी मालिक ऑनलाइन भी अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। 30 सितंबर के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। पूरे ब्याज समेत नगर निगम की ओर से पूरा टैक्स वसूला जाएगा। इनके अलावा बकायादारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके अलावा टैक्स पर लगा ब्याज सौ फीसदी माफ किया जा रहा है लेकिन यह लाभ उन्हीं संपत्ति मालिकों को मिलेगा। इनकी संपत्ति स्वयं सत्यापित है। इसलिए संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति स्वयं सत्यापित कराकर इस योजना का लाभ उठाए।
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प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित करवाना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी मालिक स्वयं भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी की साइट पर जाकर सत्यापित कर सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी मालिक स्वयं आईडी प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है तो वह निगम के तीनों कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों अर्थात सीएफसी के काउंटरों पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित करवा सकते हैं।

प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित कराने के साथ ही उसी समय प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी सत्यापित करने के लिए निगम कर्मी घर-घर जा रहे है। प्रॉपर्टी मालिक इन निगम कर्मियों से भी अपनी प्रॉपर्टी स्वयं सत्यापित करवा सकते हैं।
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