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टोल पर लापरवाही जेब पर पड़ेगी भारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2020 12:45 AM IST
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negligence on toll will be heavy on pocket
लॉकडाउन 4.0 में सरकार की ओर से बिना पास दूसरे जिलों में जाने की इजाजत दी गयी है। ऐसे में अब जब भी टोल से जाना हो तो दूर से ही अपनी लेन देखें, उसके बाद सर्विस लेन में गाड़ी ले जाएं, क्योंकि आपकी ओर से हुई थोड़ी सी लापरवाही जेब पर भारी पड़ सकती है और आपको दुगुना टैक्स भरना पड़ सकता है।
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नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार, अब कैश वाले वाहन फास्टैग और फास्टैग वाले वाहन कैश लेन में गए तो उन्हें डबल टोल टैक्स देना पड़ेगा। इस नए निर्देशों को लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान को पूरा करने से जोड़कर देखा जा रहा है। जिले में नेशनल हाईवे-44 पर बसताड़ा के पास टोल प्लाजा है। यहां से सामान्य दिनों में रोजाना करीब 50 हजार वाहन निकलते हैं। लॉकडाउन में ढील के बाद से निकलने वाले वाहनों की संख्या करीब 15 हजार है। टोल प्लाजा प्रबंधन की ओर से कैश और फास्टैग लेन के लेकर संकेतक बोर्ड भी लगाए गए हैं। बावजूद इसके रोजाना करीब 300 वाहन गलत लेन में चले जाते हैं।
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23 में से 13 लेन अभी बंद, दो लेन कैश की खुली
बसताड़ा टोल प्लाजा पर कुल 23 लेन हैं। एनएचएसआई के निर्देश पर अभी टोल प्लाजा प्रबंधन की ओर से करनाल और पानीपत की तरफ जाने के लिए पांच-पांच लेन खोली गई हैं। इनमें एक-एक लेन कैश की है। जबकि 13 लेन अभी बंद पड़ी हैं। हर लेन पर उसके फास्टैग व कैश लेन होने का संकेतक लगा है। लेकिन फास्टैग स्कैनर सभी लेन में है।
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इस वाहन पर इतना है टोल टैक्स रुपये में
वाहन वन साइड डबल साइड
कार, जीप और वैन 125 185
एलसीवी, मिन्नी बस 215 325
बस, ट्रक डबल एक्सेल 430 645
बहुधुरीय वाहन डबल एक्सेल 695 1040
क्योंकि एक वाहन चालक की गलती के कारण सभी को होती है देरी
देशभर में टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम 15 दिसंबर से लागू है। तब से यहां फास्टैग वाले और कैश वाले चालकों की अलग लेन है। इससे पहले तो जिस लेन में जाएं टोल ले लिया जाता था। अब अगर आप फास्टैग के साथ कैश काउंटर लेन में गाड़ी ले जा रहे हैं तो आपके खाते से डबल टोल कटेगा। इसी तरह अगर कैश वाले चालक फास्टैग लेन से निकलेंगे तो टोलकर्मी उनसे डबल टोल वसूल करेगा। नियम इसलिए लागू किया है क्योंकि गलत लेन में आने वाले एक वाहन चालक के कारण लेन में लगे अन्य लोगों को परेशानी होती है।

हमारी सभी लेन हाई ब्रीड हैं, सभी में स्कैनर है। गलत लेन में जाने पर डबल टोल लेने के निर्देश मिले हैं। अभी तक हम गलत लेन में आने वाले को वार्निंग देकर छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीसीटीवी कैमरों से भी ऐसे वाहनों पर नजर रखी जा रही है। -मनीष, मैनेजर, टोल प्लाजा बसताड़ा।
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