फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Man sentenced to 10 years in prison for ganja smuggling

Karnal News: गांजा तस्करी के मामले में दोषी को 10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Feb 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to 10 years in prison for ganja smuggling
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन


करनाल। जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत एक पुराने मामले में अदालत ने दोषी महिला को 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला वर्ष 2020 में सामने आए गांजा तस्करी के मामले में सुनाया गया। तब मंगल कॉलोनी क्षेत्र से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया था।

मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज रीतू की अदालत में हुई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशा तस्करी जैसे गंभीर अपराध समाज को खोखला कर रहे हैं और ऐसे मामलों में सख्त सजा आवश्यक है, ताकि दूसरों के लिए यह एक चेतावनी बन सके।
विज्ञापन


पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 19 जनवरी 2020 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि करनाल की मंगल कॉलोनी में गांजा बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी। वहां पुलिस को दो महिलाएं और एक युवक संदिग्ध अवस्था में बैग के साथ खड़े मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने नियमानुसार तलाशी ली, जिसमें बैग से 24 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ब्यूरो

------

लंबी सुनवाई के बाद आया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस सबूत और गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी महिला चांदनी देवी को दोषी करार दिया। अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर अलग-अलग स्तर पर जांच और सुनवाई की गई।


अदालत ने चांदनी देवी को 10 वर्ष की कैद के साथ-साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करती है, तो उसे छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed