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सेक्टर 7 और 8 में लॉकडाउन, जिले में धारा 144 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Apr 2021 02:25 AM IST
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lockdown sector 7 and 8
जिले में कोरोना बेकाबू होते देख जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। वहीं सेक्टर-7, 8 व 9 क्षेत्र में सबसे ज्यादा संक्रमित होने पर सेक्टर-7 और 8 में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया है। दूसरी ओर सोमवार को कोरोना के 673 नए केस आए हैं। वहीं बलड़ी श्मशान घाट में 13 चिताएं जलीं, इनमें 9 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चार की मौत ही दर्ज किया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक 225 लोगों की जान चली गई है। अस्पतालों में आईसीयू बेड की भी कमी होने लगी।
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डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि सेक्टर 7 व 8 के फेज 2 में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हर दो में एक व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए 26 अप्रैल रात्रि 12 बजे से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकेगा। इस क्षेत्र को बल्ली लगाकर सील कर दिया है। जिले में पोर्टल के अनुसार 444 ऑक्सीजन बेड में से 72 खाली हैं और आईसीयू के 167 बेड में से सिर्फ 7 खाली हैं।
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मृतकों में ये शामिल
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शांति नगर निवासी 42 वर्षीय व्यक्ति, सेक्टर-3 निवासी 60 वर्षीय महिला, सेक्टर-7 निवासी 80 वर्षीय महिला व रमेश नगर निवासी 74 वर्षीय महिला की मौत हुई है। यदि बलड़ी बाइपास स्थित श्मशान घाट पर चिता जलने की बात करें तो वहां पर 13 चिताएं जली हैं। इनमें चार दिल्ली और एक गुुरुग्राम निवासी है। दिल्ली निवासी 70 वर्षीय महिला, दिल्ली निवासी 65 वर्षीय, दिल्ली निवासी 64 वर्षीय महिला, गुरुग्राम निवासी 70 वर्षीय महिला, दिल्ली निवासी 40 वर्षीय महिला इनसे अलग मोहना कैथल निवासी 51 वर्षीय महिला, 41 वर्षीय व्यक्ति घरौंडा, भिवानी निवासी 65 वर्षीय महिला शामिल हैं।
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घर-घर जाकर होगी स्कैनिंग
डीसी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर-घर जाकर स्कैनिंग की जाएगी और सैंपल लिए जाएंगे जो पॉजिटिव आएंगे उन्हें घर पर ही आइसोलेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा का जरूरी सामान इस क्षेत्र के लोगों को घर पर ही मुहैया करवाया जाएगा। इस क्षेत्र के लिए नगर निगम आयुक्त विक्रम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में लॉकडाउन के बजाए ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाएगा जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है। इससे कोरोना की बढ़ती रफ्तार को कम किया जा सकता है।
ये हैं जिले के हालात
सैंपल लिए - 307485
पॉजिटिव - 24134
निगेटिव - 279837
एक्टिव - 4577
ठीक हुए - 19332
मौत - 225
आईएएस ऑफिसर भी पॉजिटिव
कोरोना के नए पॉजिटिव केसों में आईएएस ऑफिसर भी शामिल हैं। इससे अलग 10 विद्यार्थी, 7 कैदी, वकील, आढ़ती, डीएवी कॉलेज का प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्स, चार रिफाइनरी कर्मी, नेवी ऑफिसर, बैंक कर्मी भी शामिल हैं।
चार या इससे अधिक इकट्ठे हुए तो कार्रवाई
जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने जिले में धारा 144 लगाते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, कोविड-19 के सभी मजिस्ट्रेट, सभी थानाध्यक्ष इन आदेशों का पालना करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
रवि मेडिकोज को नोटिस
उपायुक्त ने बताया कि कोरोना के लिए रेमडेसिविर दवाई की मांग काफी बढ़ रही है जबकि कुछ लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, सोमवार को जिले में डीलर ने बिना सरकारी अनुमति के 12 रेमडेसिविर दवाई अपने स्तर पर बेच दी हैं। इस तरह दवाई बेचने से कालाबाजारी की आशंका रहती है। इसके लिए रवि मेडिकोज को जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है।
जिला सलाहकार समिति का किया गठन
कोविड-19 से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जिला सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति सप्ताह में दो या तीन बार कोविड-19 के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेगी और कोई बेहतर सुझाव की जानकारी देगी ताकि ठीक प्रकार से इस महामारी से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में सांसद करनाल, जिले के सभी विधायक, उपायुक्त, एसपी, नगरनिगम आयुक्त, मेयर, एडीसी, निदेशक केसीजीएमसी, सिविल सर्जन, जिला राजस्व अधिकारी व डीआईपीआरओ को शामिल किया गया है।

खुले में होने वाले आयोजन में 50, संस्कार में 20
डीसी ने कहा कि प्रशासन द्वारा धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक व अन्य आयोजनों के नाम पर दी जाने वाली स्वीकृति में सदस्यों की संख्या को और अधिक सीमित कर दिया गया है। इंडोर आयोजन में अब केवल 30 लोगों के लिए ही स्वीकृति दी जाएगी। इस शर्तें सिनेमा, थियेटर, मल्टीकांपलेक्स, बार, होटल, क्लब व जिम पर भी लागू होंगी। खुले में होने वाले आयोजन में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या को 50 तक सीमित किया गया है तथा अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। जबकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के आयोजन को स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
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