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Karnal News: शिक्षकों की सुरक्षा के लिए बने कानून

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Jul 2025 02:31 AM IST
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Laws to protect teachers
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बने कानून की तर्ज पर अब स्कूलों के लिए शिक्षक सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग उठी है।
हिसार में स्कूल प्रिंसिपल की हत्या के बाद करनाल में शिक्षकों ने यह मांग उठाई है। साथ ही स्कूलों में भी सुरक्षा के लिहाज से व बच्चों के व्यवहार में सुधार और अनुशासन के तहत भी व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। हत्या के विरोध में 16 जुलाई को जिले के सभी निजी सीबीएसई स्कूलों को बंद रखे जाएंगे।
यह निर्णय सोमवार को करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन (केआईएसए) की बैठक में लिया गया। सेक्टर-13 स्थित ओपीएस विद्या मंदिर में हुई बैठक में जिले के सभी सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों के 250 से अधिक प्रिंसिपल व प्रबंधन सदस्यों ने हिस्सा लिया।
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बैठक की अध्यक्षता संयोजक डॉ. राजन लांबा और कुलजिंद्र मोहन सिंह बाठ ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सरकार से “शिक्षक एवं विद्यालय स्टाफ संरक्षण अधिनियम” शीघ्र लाने और हरियाणा विधानसभा में अविलंब पारित किए जाने की मांग की गई। ताकि स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, प्राचार्य व अन्य स्टाफ की सुरक्षा, गरिमा एवं आत्मसम्मान सुनिश्चित हो। बैठक के बाद सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन विधायक जगमोहन आनंद को सौंपा गया।
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