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Karnal News: अंतिम अवसर, 15 दिन में डेयरी शिफ्ट के लिए जमा कराएं राशि
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- डेयरी प्लॉट स्थल पर निगम ने दी मूलभूत सुविधाएं, संचालक प्लॉट अलॉटमेंट के लिए ड्रा में लेंगे हिस्सा
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। अनधिकृत रूप से पशु डेयरी संचालकों को पिंगली स्थित डेयरी शिफ्टिंग स्थल पर डेयरी प्लॉट के लिए आवेदन का निगम ने अंतिम अवसर दिया है। 15 दिन में यदि डेयरी संचालक प्लॉट के लिए आवेदन नहीं करेंगे, तो नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत उनकी डेयरी सील करके पशु जब्त किए जाएंगे। प्लॉट लेने के लिए संचालकों को आवेदन के साथ 50 हजार रुपये की धरोहर राशि निगम कार्यालय में जमा करवानी होगी।
निगम द्वारा शहर से बाहर पिंगली में करीब 20 एकड़ भूमि पर डेयरी परियोजना विकसित की गई है। परियोजना कई साल पहले लागू की गई थी, लेकिन डेयरी संचालकों की शिकायत थी कि वहां बिजली-पानी जैसी सुविधाएं मुहैया हों, तो डेयरी शेड का निर्माण संभव होगा। संचालकों की मांग पर यहां चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी, सीवरेज व बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था की। बल्कि प्लॉटों की नींव भरने के बाद उसमें तीन फुट तक मिट्टी की भरपाई भी करवाई जा रही है। मुख्य द्वार पर एक बड़ा स्लाइडिंग गेट भी लगवाया जा चुका है।
स्थल पर 26 डेयरियां स्थानांतरित हो चुकी हैं और 47 डेयरियां का निर्माण मुकम्मल हो गया है। 23 डेयरियों का लेंटर डल चुका है और 38 की डीपीसी डल गई है। इसके अतिरिक्त 62 प्लॉटों में मिट्टी की भरपाई भी करवाई जा चुकी है।
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141 को अलॉट हो चुके हैं प्लॉट
डेयरी प्लॉट की अलॉटमेंट के लिए वर्ष 2015-16 से नगर निगम आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तीन बार ड्रॉ के माध्यम से प्लॉटों की अलॉटमेंट की गई थी, इसमें 141 डेयरी संचालकों को मौके पर ही प्लॉट आवंटित किए गए थे। स्थल पर इन सभी प्लॉटों की निशानदेही और नंबर लगा दिए गए थे, ताकि उन्हें प्लॉट पर निर्माण करने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। फिलहाल 87 प्लॉट अलॉटमेंट के लिए शेष हैं।
भविष्य में चारे व अन्य पशुपालन से संबंधित दुकाने और पशु चिकित्सालय के निर्माण का प्रावधान भी परियोजना में शामिल है। इसके अतिरिक्त गोबर गैस प्लांट और चिलिंग प्लांट लगाए जाने की भी योजना है। परियोजना स्थल पर डेयरी संचालकों को उनसे संबंधित हर संभव सुविधा नगर निगम की ओर से मुहैया करवाई जाएगी। - जसपाल सिंह गिल, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। अनधिकृत रूप से पशु डेयरी संचालकों को पिंगली स्थित डेयरी शिफ्टिंग स्थल पर डेयरी प्लॉट के लिए आवेदन का निगम ने अंतिम अवसर दिया है। 15 दिन में यदि डेयरी संचालक प्लॉट के लिए आवेदन नहीं करेंगे, तो नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत उनकी डेयरी सील करके पशु जब्त किए जाएंगे। प्लॉट लेने के लिए संचालकों को आवेदन के साथ 50 हजार रुपये की धरोहर राशि निगम कार्यालय में जमा करवानी होगी।
निगम द्वारा शहर से बाहर पिंगली में करीब 20 एकड़ भूमि पर डेयरी परियोजना विकसित की गई है। परियोजना कई साल पहले लागू की गई थी, लेकिन डेयरी संचालकों की शिकायत थी कि वहां बिजली-पानी जैसी सुविधाएं मुहैया हों, तो डेयरी शेड का निर्माण संभव होगा। संचालकों की मांग पर यहां चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी, सीवरेज व बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था की। बल्कि प्लॉटों की नींव भरने के बाद उसमें तीन फुट तक मिट्टी की भरपाई भी करवाई जा रही है। मुख्य द्वार पर एक बड़ा स्लाइडिंग गेट भी लगवाया जा चुका है।
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स्थल पर 26 डेयरियां स्थानांतरित हो चुकी हैं और 47 डेयरियां का निर्माण मुकम्मल हो गया है। 23 डेयरियों का लेंटर डल चुका है और 38 की डीपीसी डल गई है। इसके अतिरिक्त 62 प्लॉटों में मिट्टी की भरपाई भी करवाई जा चुकी है।
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141 को अलॉट हो चुके हैं प्लॉट
डेयरी प्लॉट की अलॉटमेंट के लिए वर्ष 2015-16 से नगर निगम आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तीन बार ड्रॉ के माध्यम से प्लॉटों की अलॉटमेंट की गई थी, इसमें 141 डेयरी संचालकों को मौके पर ही प्लॉट आवंटित किए गए थे। स्थल पर इन सभी प्लॉटों की निशानदेही और नंबर लगा दिए गए थे, ताकि उन्हें प्लॉट पर निर्माण करने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। फिलहाल 87 प्लॉट अलॉटमेंट के लिए शेष हैं।
भविष्य में चारे व अन्य पशुपालन से संबंधित दुकाने और पशु चिकित्सालय के निर्माण का प्रावधान भी परियोजना में शामिल है। इसके अतिरिक्त गोबर गैस प्लांट और चिलिंग प्लांट लगाए जाने की भी योजना है। परियोजना स्थल पर डेयरी संचालकों को उनसे संबंधित हर संभव सुविधा नगर निगम की ओर से मुहैया करवाई जाएगी। - जसपाल सिंह गिल, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम