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Karnal News: बढ़ सकते हैं जमीन के भाव, कलेक्टर रेट पर मांगी आपत्तियां
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। जिले की जमीन का कलेक्टर रेट एक बार फिर बढ़ सकता है, हालांकि इसके लिए उपायुक्त अनीश यादव ने जिले की सभी तहसील व उप तहसीलों के प्रस्तावित कलेक्टर रेट वर्ष 2024 (एक जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024) का निर्धारण करने के लिए आम नागरिकों से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं।
जमीन के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बाजार भाव को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भी हर साल कलेक्टर रेट को पुनरीक्षित किया जाता है। इसके बाद सुझावों व आपत्तियां मांगी जाती हैं, जिनके निस्तारण के बाद कलेक्टर रेट तय कर दिया जाता है। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि 25 नवंबर से आम नागरिक (करनाल) के पोर्टल http://karnal.gov.in पर उपलब्ध प्रस्तावित कलेक्टर रेट पर सात दिसंबर 2023 तक अपने आपत्ति/ सुझाव ईमेल के माध्यम से dckrl@ hry.nic.in एवं लिखित रूप में पत्र के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय, संबंधित तहसील व उप तहसील कार्यालय में भेज सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सात दिसंबर 2023 के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त सभी आपत्ति या सुझाव का निपटान 17 दिसंबर तक कर दिया जाएगा।
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करनाल। जिले की जमीन का कलेक्टर रेट एक बार फिर बढ़ सकता है, हालांकि इसके लिए उपायुक्त अनीश यादव ने जिले की सभी तहसील व उप तहसीलों के प्रस्तावित कलेक्टर रेट वर्ष 2024 (एक जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024) का निर्धारण करने के लिए आम नागरिकों से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं।
जमीन के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बाजार भाव को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भी हर साल कलेक्टर रेट को पुनरीक्षित किया जाता है। इसके बाद सुझावों व आपत्तियां मांगी जाती हैं, जिनके निस्तारण के बाद कलेक्टर रेट तय कर दिया जाता है। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि 25 नवंबर से आम नागरिक (करनाल) के पोर्टल http://karnal.gov.in पर उपलब्ध प्रस्तावित कलेक्टर रेट पर सात दिसंबर 2023 तक अपने आपत्ति/ सुझाव ईमेल के माध्यम से dckrl
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उन्होंने बताया कि सात दिसंबर 2023 के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त सभी आपत्ति या सुझाव का निपटान 17 दिसंबर तक कर दिया जाएगा।
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