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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Land Acquisition Collector and accounts officer shall attach the salary

भूमि अर्जन कलेक्टर और अकाउंट्स ऑफिसर की सेलरी होगी अटैच

Sat, 31 Oct 2015 12:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,करनाल
ब्यूरो/अमर उजाला,करनाल Updated Sat, 31 Oct 2015 12:10 AM IST
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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि की बढ़ी हुई मुआवजा राशि न देने पर स्थानीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला के भूमि अर्जन कलेक्टर और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर पीके सचदेवा को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी सेलरी अटैच करने के आदेश दिए हैं।

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भूमि मालिकों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शक्ति सिंह ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर स्थापित करने के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण की थी, जिस पर जिला अदालत ने मुआवजा राशि को बढ़ा दिया था। भूमि मालिकों ने बढ़ी हुई मुआवजा राशि लेने के लिए अदालत में गुहार लगाई थी।
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अधिवक्ता शक्ति सिंह ने अदालत को बताया कि हुडा द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि के मालिकों के केसों में पूरी राशि अदा नहीं की गई है और ब्याज की गणना भी कम दिनों की हुई है। इस पर अदालत ने फाइल पर पेश किए गए सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर कड़ा रवैया अख्तियार करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हुडा के अधिकारी भूमि मालिकों को पूरी मुआवजा राशि अदा नहीं करते और जानबूझकर ब्याज की गणना कम दिनों की करते हैं।
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अदालत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला और भूमि अर्जन कलेक्टर के किसानों के प्रति नकारात्मक रवैये को देखते हुए हुडा के भूमि अर्जन कलेक्टर और चीफ अकाउंटस ऑफिसर पीके सचदेवा की सेलरी अटैच करने के आदेश पारित किए और आगामी तारीख 13 नवंबर को दोनों अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश भी दिए हैं।  

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