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वर्षों का बकाया एमवी टैक्स एकमुश्त भरने पर लाखों का जुर्माना होगा माफ

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jul 2022 02:12 AM IST
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Lakhs of fines will be waived for filling the outstanding MV tax for years in a lump sum
वर्षों का बकाया एमवी टैक्स एकमुश्त भरने पर लाखों का जुर्माना होगा माफ
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- 28 जुलाई तक करें भुगतान, उसके बाद पूरे जुर्माने के साथ वसूली करेगा परिवहन विभाग
- परिवहन विभाग ने ट्रांसपोर्टरों को दी राहत, कोरोना काल में कई वाहन चालक नहीं भर पाए थे टैक्स
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। कोरोना काल में जो ट्रांसपोर्टर एक अप्रैल 2020 के बाद से अपने वाहन का मोटर व्हीकल टैक्स (एमवीटी) नहीं भर पाए और उन पर अब लाखों रुपये का जुर्माना लग चुका है, उन्हें परिवहन विभाग ने विशेष राहत दी है। यदि वे 28 जुलाई तक अपने टैक्स का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो पूरी जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी। सरकार की ओर से उन पर लगे अब तक के लाखों रुपये के जुर्माने पर छूट दी गई है।
यह छूट केवल 28 जुलाई तक ही है। यदि इसके बाद वे टैक्स भरेंगे तो उन्हें अब तक लगे पूरे जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा। इसके लिए परिवहन की ओर से विशेष रूप से रिकवरी टीम का भी गठन किया गया है।
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मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद सब कुछ बंद हो गया था। जब सब कुछ अनलॉक हुआ, उसके बाद मार्केट में मंदी का दौर था। ऐसे में कई ट्रांसपोर्टर वाहन का रोड टैक्स (एमवीटी) नहीं भर पाए। अब उन पर टैक्स की राशि के साथ लाखों रुपये का जुर्माना भी बकाया है। सभी वाणिज्यिक वाहन ई-रिक्शा से लेकर ट्रक, बस, टूरिस्ट बस, स्कूल बस, ऑटो रिक्शा, जीप, टैक्सी आदि को एमवीटी भरना होता है।
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टैक्स हजारों और जुर्माना लाखों रुपये में
परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर कर्मवीर लांबा ने बताया कि विभाग के नियमों के अनुसार भरे हुए टैक्स की वैधता खत्म होते ही अगले दिन ही टैक्स भरना होता है। यदि कोई वाहन मालिक टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता है। ऐसे में जिन वाहनों का टैक्स 31 मार्च 2020 को खत्म हो चुका है, उन पर अब टैक्स के साथ लाखों रुपये जुर्माना लगा है। एक ट्रक के टैक्स का आकलन करें तो सालाना 25000 रुपये टैक्स भरा जाता है। ढाई साल में करीब 56 हजार रुपये टैक्स बनता है। जबकि जुर्माना राशि एक लाख रुपये से अधिक है।
साल का एडवांस भरने पर 10 प्रतिशत छूट
आरटीए सहायक सचिव सतीश जैन ने बताया कि विभाग की योजना के अनुसार यदि ट्रांसपोर्टर्स पुराने बकाया टैक्स के अलावा भविष्य के लिए सालाना टैक्स एडवांस भरेंगे तो उस पर 10 प्रतिशत की छूट अलग से मिलेगी। हालांकि छमाही या इससे कम अवधि में टैक्स जमा कराने पर कोई छूट नहीं होगी। ई-रिक्शा से लेकर ट्रक और बस सभी वाहनों को इसके दायरे में रखा गया है। ट्रक के टैक्स की ही बात करें तो 25000 का टैक्स छूट पर 22500 रुपये ही भरना होगा।

किस वाहन का कितना है टैक्स
वाहन क्वार्टर छमाही सालाना
ई-रिक्शा 500 1000 2000
ट्रक 6330 12660 25000
बस (42 सीट) 1750 3500 7000
बस (23 सीट) 1250 2500 5000
टैक्स न भरने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता है। जिन ट्रांसपोर्टर्स का टैक्स बकाया है, वे 28 जुलाई तक भर दें तो पूरी जुर्माना राशि माफ होगी। अन्यथा 28 जुलाई के बाद टैक्स की राशि के साथ पूरा जुर्माना वसूल किया जाएगा। करनाल में विभाग के पास 50 हजार से ज्यादा वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत हैं।
- सुभाष चंद्र, डीटीओ करनाल
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