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Karnal News: जर्सी गाय की बीमा रकम में धांधली, 50 हजार जुर्माना
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द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया
साथ ही शिकायतकर्ता को बाकी रकम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। जर्सी गाय की बीमा रकम का भुगतान करने में की गई धांधली पर कंज्यूमर कोर्ट ने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता को बाकी 15 हजार रुपये की रकम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश भी दिया गया। इसके साथ ही 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता काे परेशान करने और 55 सौ रुपये मुकदमे में आए खर्च का भुगतान भी शिकायतकर्ता को करना होगा। कंपनी को 45 दिन के अंदर सारे भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
तरावड़ी के रहने वाले मुकेश कुमार ने कंज्यूमर कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ गुहार लगाई थी। मुकेश कुमार के आरोपों के मुताबिक उसने 28 लीटर दूध देने वाली अपनी पांच वर्षीय जर्सी गाय का इंश्योरेंस द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से जून 2020 में कराया था। जिसका मूल्य 78 हजार रुपये निर्धारित कर इतनी ही रकम का बीमा किया गया। सितंबर 2020 में गाय बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। जिस पर बीमा की रकम का दावा किया गया। इश्योरेंस कंपनी की ओर से सुनवाई नहीं करने पर लीगल नोटिस भेजा गया और कंज्यूमर कोर्ट में गुहार लगाई गई। जिस पर कंपनी की ओर से दावा किया गया कि एक निजी जांच अधिकारी से गाय के बाजार मूल्य का निर्धारण 63 हजार रुपये कराकर भुगतान मुकेश कुमार को कर दिया गया है।
इसे फुल एवं फाइनल भुगतान बताते हुए शिकायत वापस लेने के लिए कहा। इस दौरान जांच में सामने आया कि निजी जांच अधिकारी ने गाय के बाजार मूल्य का कोई निर्धारण नहीं किया था, क्याेंकि जिस दिन गाय की मौत हुई, उसी दिन 63 हजार रुपये का मूल्य तय कर दिया गया था। जिस पर निजी जांच अधिकारी के हस्ताक्षर थे। जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया।
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साथ ही शिकायतकर्ता को बाकी रकम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। जर्सी गाय की बीमा रकम का भुगतान करने में की गई धांधली पर कंज्यूमर कोर्ट ने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता को बाकी 15 हजार रुपये की रकम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश भी दिया गया। इसके साथ ही 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता काे परेशान करने और 55 सौ रुपये मुकदमे में आए खर्च का भुगतान भी शिकायतकर्ता को करना होगा। कंपनी को 45 दिन के अंदर सारे भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
तरावड़ी के रहने वाले मुकेश कुमार ने कंज्यूमर कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ गुहार लगाई थी। मुकेश कुमार के आरोपों के मुताबिक उसने 28 लीटर दूध देने वाली अपनी पांच वर्षीय जर्सी गाय का इंश्योरेंस द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से जून 2020 में कराया था। जिसका मूल्य 78 हजार रुपये निर्धारित कर इतनी ही रकम का बीमा किया गया। सितंबर 2020 में गाय बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। जिस पर बीमा की रकम का दावा किया गया। इश्योरेंस कंपनी की ओर से सुनवाई नहीं करने पर लीगल नोटिस भेजा गया और कंज्यूमर कोर्ट में गुहार लगाई गई। जिस पर कंपनी की ओर से दावा किया गया कि एक निजी जांच अधिकारी से गाय के बाजार मूल्य का निर्धारण 63 हजार रुपये कराकर भुगतान मुकेश कुमार को कर दिया गया है।
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इसे फुल एवं फाइनल भुगतान बताते हुए शिकायत वापस लेने के लिए कहा। इस दौरान जांच में सामने आया कि निजी जांच अधिकारी ने गाय के बाजार मूल्य का कोई निर्धारण नहीं किया था, क्याेंकि जिस दिन गाय की मौत हुई, उसी दिन 63 हजार रुपये का मूल्य तय कर दिया गया था। जिस पर निजी जांच अधिकारी के हस्ताक्षर थे। जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया।
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