फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Jersey cow's insurance amount rigged, 50 thousand fine

Karnal News: जर्सी गाय की बीमा रकम में धांधली, 50 हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 May 2023 02:18 AM IST
विज्ञापन
Jersey cow's insurance amount rigged, 50 thousand fine
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया
विज्ञापन

साथ ही शिकायतकर्ता को बाकी रकम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। जर्सी गाय की बीमा रकम का भुगतान करने में की गई धांधली पर कंज्यूमर कोर्ट ने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता को बाकी 15 हजार रुपये की रकम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश भी दिया गया। इसके साथ ही 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता काे परेशान करने और 55 सौ रुपये मुकदमे में आए खर्च का भुगतान भी शिकायतकर्ता को करना होगा। कंपनी को 45 दिन के अंदर सारे भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
तरावड़ी के रहने वाले मुकेश कुमार ने कंज्यूमर कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ गुहार लगाई थी। मुकेश कुमार के आरोपों के मुताबिक उसने 28 लीटर दूध देने वाली अपनी पांच वर्षीय जर्सी गाय का इंश्योरेंस द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से जून 2020 में कराया था। जिसका मूल्य 78 हजार रुपये निर्धारित कर इतनी ही रकम का बीमा किया गया। सितंबर 2020 में गाय बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। जिस पर बीमा की रकम का दावा किया गया। इश्योरेंस कंपनी की ओर से सुनवाई नहीं करने पर लीगल नोटिस भेजा गया और कंज्यूमर कोर्ट में गुहार लगाई गई। जिस पर कंपनी की ओर से दावा किया गया कि एक निजी जांच अधिकारी से गाय के बाजार मूल्य का निर्धारण 63 हजार रुपये कराकर भुगतान मुकेश कुमार को कर दिया गया है।
विज्ञापन

इसे फुल एवं फाइनल भुगतान बताते हुए शिकायत वापस लेने के लिए कहा। इस दौरान जांच में सामने आया कि निजी जांच अधिकारी ने गाय के बाजार मूल्य का कोई निर्धारण नहीं किया था, क्याेंकि जिस दिन गाय की मौत हुई, उसी दिन 63 हजार रुपये का मूल्य तय कर दिया गया था। जिस पर निजी जांच अधिकारी के हस्ताक्षर थे। जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed