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इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलिंडर की कालाबाजारी की आशंका पर मारा छापा
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डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि करनाल में इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलिंडर की कालाबाजारी की सूचना मिल रही थी। जिस पर सोमवार को खाद्य एवं औषधि विभाग के जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी रितु मेहला ने कई दवा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापामारी की। जिससे दिनभर मेडिकल स्टोर्स संचालकों में खलबली मची रही। उपायुक्त ने दवा विक्रेताओं से अपील की कि वह सरकार द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट अनुसार ही दवाइयां बेचें। यदि किसी दवा विक्रेता की कालाबाजारी की कोई शिकायत मिली तो उनके खिलाफ विभाग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार व भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलिंडर, ऑक्सीजन प्लस मीटर, सैनिटाइजर, मास्क व अन्य जरूरी दवाइयों की रेट लिस्ट निर्धारित की गई है। इस रेट लिस्ट की कॉपी दवा विक्रेताओं को उनकी एसोसिएशन के माध्यम से दे दी गई है, जिसे दवा विक्रय केंद्र के काउंटर पर लगाना जरूरी है। इस बारे में ये भी हिदायत दी गई कि जिस भी मरीज को दवा विक्रेता या हॉस्पिटल की फार्मेसी इंजेक्शन सेल करेगी। उससे पहले डॉक्टर द्वारा जारी पर्ची, मरीज का आधार कार्ड और उसकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मरीज को पहले जमा करानी होगी। फार्मेसी या दवा विक्रेता ने किस मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया। इसका भी रिकॉर्ड उन्हें अपने पास रखना होगा। डॉक्टर द्वारा मरीज को दी गई पर्ची का दोबारा से प्रयोग न हो और एक ही पर्ची पर मरीज दोबारा दवाई न ले सके। इसलिए दवा विक्रेता को उस पर स्टैंप लगाकर भी देना होगा।
दवा विक्रेता दवा का बिल अवश्य लें
-औषधि नियंत्रण अधिकारी रितु मेहला ने लोगों से अपील की कि वह जो भी दवाई या अन्य सामान दवा विक्रेता से खरीदें तो उसका बिल अवश्य लें और उसके बाद भी कोई दवा विक्रेता बिल से ज्यादा पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत ड्रग कंट्रोलर सेक्टर 13 कार्यालय या जिला प्रशासन की हेल्पलाइन नंबर 1950 पर करें। शिकायत पर विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई करेगा।
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जिले में दवाई की कोई कमी नहीं, घबराए नहीं
-जिला खाद्य नियंत्रण अधिकारी रितु मेहला ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार समय -समय पर दवा विक्रेताओं की दुकानों पर छापा मारा जाता है। किसी भी दवाई की करनाल में कोई कमी नहीं है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आज जिला खाद्य नियंत्रण अधिकारी रितु महिला ने अमृतधारा की फार्मेसी पर हिदायतों का पोस्टर लगवा कर शुरुआत करवाई की गई।
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उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार व भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलिंडर, ऑक्सीजन प्लस मीटर, सैनिटाइजर, मास्क व अन्य जरूरी दवाइयों की रेट लिस्ट निर्धारित की गई है। इस रेट लिस्ट की कॉपी दवा विक्रेताओं को उनकी एसोसिएशन के माध्यम से दे दी गई है, जिसे दवा विक्रय केंद्र के काउंटर पर लगाना जरूरी है। इस बारे में ये भी हिदायत दी गई कि जिस भी मरीज को दवा विक्रेता या हॉस्पिटल की फार्मेसी इंजेक्शन सेल करेगी। उससे पहले डॉक्टर द्वारा जारी पर्ची, मरीज का आधार कार्ड और उसकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मरीज को पहले जमा करानी होगी। फार्मेसी या दवा विक्रेता ने किस मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया। इसका भी रिकॉर्ड उन्हें अपने पास रखना होगा। डॉक्टर द्वारा मरीज को दी गई पर्ची का दोबारा से प्रयोग न हो और एक ही पर्ची पर मरीज दोबारा दवाई न ले सके। इसलिए दवा विक्रेता को उस पर स्टैंप लगाकर भी देना होगा।
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दवा विक्रेता दवा का बिल अवश्य लें
-औषधि नियंत्रण अधिकारी रितु मेहला ने लोगों से अपील की कि वह जो भी दवाई या अन्य सामान दवा विक्रेता से खरीदें तो उसका बिल अवश्य लें और उसके बाद भी कोई दवा विक्रेता बिल से ज्यादा पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत ड्रग कंट्रोलर सेक्टर 13 कार्यालय या जिला प्रशासन की हेल्पलाइन नंबर 1950 पर करें। शिकायत पर विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई करेगा।
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जिले में दवाई की कोई कमी नहीं, घबराए नहीं
-जिला खाद्य नियंत्रण अधिकारी रितु मेहला ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार समय -समय पर दवा विक्रेताओं की दुकानों पर छापा मारा जाता है। किसी भी दवाई की करनाल में कोई कमी नहीं है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आज जिला खाद्य नियंत्रण अधिकारी रितु महिला ने अमृतधारा की फार्मेसी पर हिदायतों का पोस्टर लगवा कर शुरुआत करवाई की गई।