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Karnal News: मृत्यु या दिव्यांग होने पर दयालु में मिलेगी सहायता

Thu, 09 Oct 2025 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Thu, 09 Oct 2025 12:22 AM IST
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In case of death or disability, assistance will be provided in kind
करनाल। हरियाणा सरकार की ओर से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश के गरीब परिवारों में छह से 60 साल की आयु तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि योजना में एक लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले परिवार पात्र होंगे। इसके लिए दयालु पोर्टल बनाया हुआ है, जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना में आवेदन के लिए परिवार के पास पीपीपी होना जरूरी है। दुर्घटना होने के तीन माह के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। संवाद
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