{"_id":"aa10a992c38653814613ee8cc2075e6a","slug":"husband-killed-with-lover-was-now-in-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रेमी संग मिलकर मारा था पति को, अब पूरी उम्र कटेगी जेल में ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रेमी संग मिलकर मारा था पति को, अब पूरी उम्र कटेगी जेल में
कुरुक्षेत्र
Updated Thu, 28 Nov 2013 12:09 AM IST
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कुरुक्षेत्र में एएसजे एके सिंगल की अदालत ने हत्या के मामले में एक महिला सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में गांव हलालपुर निवासी करनैल सिंह ने पिछले साल 7 अप्रैल को लाडवा थाना में मामला दर्ज करवाया था। करनैल सिंह ने बताया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई अंग्रेज सिंह की हत्या कर दी है। अंग्रेज सिंह ब्राहण गांव के पास फैक्टरी में नौकरी करता था।
पुलिस ने मामले की जांच कर अंग्रेज सिंह की पत्नी कविता, घराडसी निवासी मनोज कुमार और जींद जिले के गांव कालवन निवासी विक्रम को गिरफ्तार किया।
जांच के दौरान पाया गया था कि मनोज कुमार और कविता के आपस में अवैध संबंध थे। उन्होंने अंग्रेज को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारने की योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक मनोज और विक्रम ने हलालपुर निवारसी रोड पर अंग्रेज सिंह की हत्या कर दी।
उप न्यायवादी राम कुमार ने बताया कि बुधवार को न्यायालय ने मामले में सुनाई के बाद फैसला सुनाया और महिला सहित तीनों आरोपियों को दोषी पाया गया। उन्होंने बताया कि मनोज कुमार, विक्रम और कविता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में गांव हलालपुर निवासी करनैल सिंह ने पिछले साल 7 अप्रैल को लाडवा थाना में मामला दर्ज करवाया था। करनैल सिंह ने बताया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई अंग्रेज सिंह की हत्या कर दी है। अंग्रेज सिंह ब्राहण गांव के पास फैक्टरी में नौकरी करता था।
पुलिस ने मामले की जांच कर अंग्रेज सिंह की पत्नी कविता, घराडसी निवासी मनोज कुमार और जींद जिले के गांव कालवन निवासी विक्रम को गिरफ्तार किया।
जांच के दौरान पाया गया था कि मनोज कुमार और कविता के आपस में अवैध संबंध थे। उन्होंने अंग्रेज को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारने की योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक मनोज और विक्रम ने हलालपुर निवारसी रोड पर अंग्रेज सिंह की हत्या कर दी।
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उप न्यायवादी राम कुमार ने बताया कि बुधवार को न्यायालय ने मामले में सुनाई के बाद फैसला सुनाया और महिला सहित तीनों आरोपियों को दोषी पाया गया। उन्होंने बताया कि मनोज कुमार, विक्रम और कविता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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