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Karnal News: दुष्कर्म के दोषी होमगार्ड को 10 वर्ष की कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 07:14 AM IST
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Home guard guilty of rape gets 10 years rigorous imprisonment
- घरौंडा थाने के पीछे कुक के कमरे में ले जाकर की थी वारदात
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संवाद न्यूज एजेंसी

करनाल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. वीके गोयल ने दुष्कर्म के दोषी होमगार्ड गुलाब सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पीड़ित महिला की शिकायत अनुसार वह 21 फरवरी 2022 को थाना घरौंड़ा, करनाल में झगड़े के मामले में शिकायत देने गई थी। वहां होमगार्ड गुलाब निवासी घरौंड़ा से उसकी मुलाकात हुई। महिला ने उसे बताया कि वह झगड़े की शिकायत व रिकॉर्डिंग लेकर आई है।
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होमगार्ड ने महिला को कहा कि कमरे में बैठकर मुझे यह रिकॉर्डिंग सुनाना। उसने होमगार्ड की बातों पर विश्वास कर लिया और वह उसे थाने के पीछे बने एक कमरे में ले गया। वहां ले जाकर उसने उससे दुष्कर्म किया। जांच में मालूम हुआ कि यह कमरा थाने के मैस में कार्य करने वाले कुक का था। पुलिस ने थाने में लगे कैमरों की सीसीटी फुटेज व कमरे में मिले सबूतों के आधार पर होमगार्ड के खिलाफ 21 फरवरी 2022 को थाना घरौंड़ा में दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया था।
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दो वर्ष कोर्ट में चला मामला

यह मामला कोर्ट में दो वर्ष से विचाराधीन चल रहा था। इस मामले में अभियोजन की तरफ से अमन कौशिक, उप-जिला न्यायवादी व हीना रानी, सहायक जिला न्यायवादी मामले की पैरवी कर रहे थे। अदालत में अभियोजन पक्ष ने सबूतों व गवाहों को मजबूती से पेश किया। जिससे दोषी को सजा मिल सकी। इससे पहले भी ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा मिली है।

- डॉ. पंकज सैनी, जिला न्यायवादी, करनाल
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