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बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाया तो 1000 लगेगा जुर्माना, पुलिस का होगा डबल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Sep 2019 01:21 AM IST
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helme chalan in karnal
बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाया तो अब 100 की बजाय 1000 रुपये का चालान होगा। साथ ही तीन माह के लिए चालक का लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। वहीं रफ ड्राइविंग की तो 1000 रुपये की बजाय 5000 रुपये और शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर जब 2000 रुपये की बजाय 10000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने चालान होने के बावजूद भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों को नसीहत देने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है। नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 आज से लागू होगा। विभाग की ओर से चालान की जुर्माना राशि को 10 गुणा तक बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही अब धारा 210बी के तहत कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी (पुलिसकर्मी) द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।
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नाबालिग को वाहन दिया तो 25000 जुर्माना, तीन साल की सजा
नए नियमों में नाबालिग को वाहन देने पर भी सख्ती की गई है। अब नाबालिग को वाहन चलाने पर 25000 रुपये जुर्माने के अतिरिक्त तीन साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द और गाड़ी के मालिक व नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाएंगे, नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एंबुलेंस को रास्ता न देने पर भी 5000 की बजाय 10000 रुपये के चालान तय किया गया है।
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ओवरलोड का रेट 1000 रुपये प्रति टन बढ़ा
यही नहीं, निर्धारित से अधिक रफ्तार पर गाड़ी चलाने पर 400 रुपये के बजाय वाहन की श्रेणी के अनुसार 1,000 रुपये (एलएमवी) व 2,000 रुपये (मीडियम यात्री वाहन) की रसीद कटेगी। इसके अलावा ओवरलोडिंग पाए जाने पर 2000 रुपये के साथ 2000 रुपये प्रति टन वसूला जाएगा, जबकि यह राशि पहले 1000 रुपये थी।
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हर माह तीन हजार चालान, फिर भी नहीं पहनते हेलमेट
पुलिस की ओर से हर माह बिना हेलमेट वाहन चलाने के 3000 से ज्यादा चालान किए जाते हैं। बावजूद इसके चालक हेलमेट नहीं पहनते। रोड सेफ्टी विशेषज्ञ तेजपाल का कहना है कि अब सख्ती से ही बात बनेगी। क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर चुका है। उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहन के हादसों में मौत की 40 प्रतिशत वजह हेलमेट न पहनना भी है। इसके अलावा 30 प्रतिशत हादसों में मौत शराब पीकर वाहन चलाने और ओवरस्पीड के कारण होते हैं।
ये नए ऑफैं स चालान बुक में होंगे शामिल
-धारा 182 बी के तहत निर्धारित सीमा से बड़े वाहन का 5000 रुपये का चालान
-धारा 194 के तहत क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाने पर 1000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री जुर्माना।
-धारा 210बी के तहत कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।

अब इतना लगेगा जुर्माना
अपराध जुर्माना पहले जुर्माना अब (रुपये में)
विदाउट सीट बेल्ट 100 1000
टू-व्हीलर पर दो से ज्यादा सवारी 100 1000
हेलमेट नहीं पहनने पर 100 1000 व 3 माह के लाइसेंस रद
एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 5000 10000
बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 500 5000
लाइसेंस रद होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 500 10000
ओवर स्पीड 400 2000
खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1000 5000
शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 2000 10000
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज करने पर 1000 5000
वाहन बिना परमिट पाये जाने पर 5000 10000
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 1000 2000
नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 आज से लागू होगा। इसी नियम के तहत वाहनों के चालान किए जाएंगे। विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। - सतीश जैन, सहायक सचिव आरटीए करनाल।
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