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Karnal News: फसल बीमा योजना में रबी फसलों का 31 तक करवाएं बीमा
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई ) के तहत रबी 2025-26 के लिए फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। पीएमएफबीवाई का लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित तिथि से पहले फसलों का बीमा करवाना होगा। योजना के तहत मौजूदा 2025-26 रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसान द्वारा रबी फसलों का देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत रहेगा। शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व जलभराव से फसल में नुकसान होने पर दावा खेत स्तर पर देय होगा। योजना के तहत किसी गांव में फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर दावा गांव के सभी बीमित किसानों को दिया जाएगा। फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर (फसल सूखने के लिए रखी गई हो) नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा जिला में योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डाॅ. वजीर सिंह ने बताया कि गेहूं 487.86, सरसों 327.44, जौ 310.91, चना 239.79, सूरजमुखी 330.75 रुपये प्रति एकड़ दरें निर्धारित की गई हैं। जिन किसानों को फसलों का बीमा कराना है, वे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहित संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है।
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करनाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई ) के तहत रबी 2025-26 के लिए फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। पीएमएफबीवाई का लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित तिथि से पहले फसलों का बीमा करवाना होगा। योजना के तहत मौजूदा 2025-26 रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसान द्वारा रबी फसलों का देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत रहेगा। शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व जलभराव से फसल में नुकसान होने पर दावा खेत स्तर पर देय होगा। योजना के तहत किसी गांव में फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर दावा गांव के सभी बीमित किसानों को दिया जाएगा। फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर (फसल सूखने के लिए रखी गई हो) नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा जिला में योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डाॅ. वजीर सिंह ने बताया कि गेहूं 487.86, सरसों 327.44, जौ 310.91, चना 239.79, सूरजमुखी 330.75 रुपये प्रति एकड़ दरें निर्धारित की गई हैं। जिन किसानों को फसलों का बीमा कराना है, वे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहित संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है।
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