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दो नशा तस्करों की 7.72 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jan 2022 02:15 AM IST
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Freeze assets worth 7.72 crores of two drug smugglers
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त दो बड़े नशा तस्करों की 7.72 करोड़ रुपये की संपत्ति को पुलिस ने फ्रीज किया है। दोनों आरोपी संपत्ति को न तो बेच सकेंगे और न ही किसी को स्थानांतरित कर पाएंगे। फ्रीज की गई चल अचल संपत्ति में आरोपियों की जमीन, मकान के अलावा गाड़ियां और अन्य चीजें भी शामिल हैं। नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति को अब एनडीपीएस अथॉरिटी दिल्ली जब्त करने की कार्रवाई करेगा। पुलिस के अनुसार नशा तस्करों के खिलाफ जिले में इस तरह की कार्रवाई पहली बार हुई है।
पहले मामले में असंध थाना प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह की टीम ने गांव चौगामा निवासी आरोपी साहब सिंह की 4.90 करोड़ की और दूसरे मामले में निसिंग थाना प्रभारी ऋषिपाल की टीम ने गांव डेरा भिखीवाला निवासी आरोपी सुरेंद्र सिंह की 2.72 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज किया है। करनाल के अलावा दोनों आरोपियों के खिलाफ अन्य राज्यों में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी दो-दो मामलों में सजा काट रहे हैं। आरोपी साहब सिंह वर्ष 2009 में 360 किलोग्राम चूरापोस्त के साथ गिरफ्तार हुआ था। असंध थाना में दर्ज मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया था। इसके अलावा दूसरे मामले में 2016 में आरोपी 3.5 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार हुआ था। थाना सिविल लाइन में दर्ज इस मामले में आरोपी को अदालत ने 15 साल कैद और 1.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। पांच जनवरी को साहब सिंह का बेटा गुजेंट सिंह भी तीन किलो अफीम और गाड़ी के साथ पकड़ा गया था, जो फिलहाल जेल में है।
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वहीं निसिंग थाना क्षेत्र अंतर्गत आरोपी सुरेंद्र सिंह 4051 किलोग्राम चूरापोस्त की तस्करी करता हुआ 2006 में गिरफ्तार हुआ था। निसिंग थाना में दर्ज इस मामले में अदालत ने उसे 12 साल की कैद और 1.5 लाख जुर्माना लगाया था। इसके बाद 2021 में भी बुटाना थाना की टीम ने उसे 130 किलो चूरापोस्त व एक गाड़ी सहित गिरफ्तार किया था।
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अब तक 198 मामलों में 242 की हो चुकी गिरफ्तारी
जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक 198 मामले दर्ज हैं, जिन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 242 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे भारी मात्रा में नशा सामग्री भी बरामद हुई।

अन्य आरोपियों को भी कर रहे चिह्नित : एसपी
आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत की गई है। संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही एनडीपीएस अथॉरिटी दिल्ली करेगी। यही संस्था जांच भी करेगी। इस दौरान अगर आरोपी अर्जित संपत्ति के संबंध में कोई संतोषजनक जबाव देने में असफल रहे तो संपत्ति जब्त होगी। अन्य आरोपियों को भी चिह्नित करके उनकी अर्जित संपत्ति फ्रीज की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति ऐसा काम न करे।
- गंगाराम पूनिया, एसपी करनाल।
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