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Karnal News: गोली मारकर हत्या के प्रयास में चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
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करनाल। असंध के गांव थल के डेरे पर गोली चलाकर हत्या के प्रयास के मामले में अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार की अदालत ने चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है और 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
उप न्यायवादी रिषी शर्मा ने बताया कि असंध थाना पुलिस ने दो जनवरी 2018 को गोली मारने के मामले में आरोपी सुखा सिंह, सिंदर सिंह, जोग राज सिंह, सतनाम सिंह, गुरजंट सिंह, हरमित सिंह समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जिसमें पीड़ित थल गांव के एक डेरा वासी गुरमीत कौर ने शिकायत दी थी कि दो जनवरी 2018 रात को वह अपने पति गुलाब सिंह अपने बच्चों व अपने बुजुर्ग ससुर के साथ अपने घर में सो रहे थे।
तभी अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह व उसके पति गुलाब सिंह बाहर निकले तो आरोपी हमारे पीछे लगे और हमारे फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उसके पति गुलाब सिंह को लगी। निर्मल सिंह को चार छर्रे लगे। हमारे नौकर गुलाब चौहान उर्फ राजू को भी तीन छर्रे लगे। असंध थाना पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच की। कोर्ट में चल रही सुनवाई में शनिवार को दोषी योगराज, हरमीत, सुखा और सिंदर सिंह को सजा सुनाई है।
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उप न्यायवादी रिषी शर्मा ने बताया कि असंध थाना पुलिस ने दो जनवरी 2018 को गोली मारने के मामले में आरोपी सुखा सिंह, सिंदर सिंह, जोग राज सिंह, सतनाम सिंह, गुरजंट सिंह, हरमित सिंह समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जिसमें पीड़ित थल गांव के एक डेरा वासी गुरमीत कौर ने शिकायत दी थी कि दो जनवरी 2018 रात को वह अपने पति गुलाब सिंह अपने बच्चों व अपने बुजुर्ग ससुर के साथ अपने घर में सो रहे थे।
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तभी अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह व उसके पति गुलाब सिंह बाहर निकले तो आरोपी हमारे पीछे लगे और हमारे फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उसके पति गुलाब सिंह को लगी। निर्मल सिंह को चार छर्रे लगे। हमारे नौकर गुलाब चौहान उर्फ राजू को भी तीन छर्रे लगे। असंध थाना पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच की। कोर्ट में चल रही सुनवाई में शनिवार को दोषी योगराज, हरमीत, सुखा और सिंदर सिंह को सजा सुनाई है।
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