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9.21 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले पांच लाख के इनामी कंपनी के मालिक गिरफ्तार
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गांव समाना बाहु स्थित शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के एमडी सहित 3 लोगों को पुलिस की सीआईए वन टीम ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से आरोपी सिद्धार्थ पर 5000 का इनाम भी घोषित था। इन पर 9 करोड़ 21 लाख 94 हजार 777 रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 2018 में थाना बुटाना में केस दर्ज हुआ था। अन्य छह आरोपी फरार हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है, जिन्हें 9 अक्टूबर को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि 2018 में न्यायालय के आदेशानुसार थाना बुटाना में गुलशन सचदेवा निवासी सावंत की शिकायत पर शक्ति भोग फूड लिमिटेड कंपनी समाना बाहु के एमडी सिद्धार्थ सहित 9 के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जिसकी जांच सीआईए-1 करनाल को सौपी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार कंपनी मालिकों द्वारा 2014-15 व 2015-16 में उनसे व निगदू मंडी के कई आढ़तियों से 57 हजार क्विंटल धान की खरीद की गई जिसकी कुछ पेमेंट उन्हें मिली लेकिन बाद में कंपनी ने पेमेंट नहीं दी। पेमेंट मांगने पर कंपनी मालिकों द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। कंपनी पर शिकायतकर्ता व अन्य आढ़तियों का 9 करोड़ 21 लाख 94 हजार 777 रुपये का बकाया है।
सीआईए वन इंचार्ज दीपेंद्र ने बताया कि जांच करते हुए 4 अक्टूबर को दिल्ली से कंपनी के मालिक कृष्ण, सिद्धार्थ कुमार, दिव्यार्थ कुमार निवासी दिल्ली को काबू किया गया है।
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यहां भी हैं आरोपियों पर मामले दर्ज
जिला करनाल में आरोपी के विरुद्ध 28 मुकदमे, यमुनानगर में 100, पानीपत में 18 मुकदमे लंबित हैं। उक्त मामले 138 एनआई एक्ट के तहत न्यायालयों में लंबिंत मामलों में उद्घोषित आरोपी घोषित होने के बाद दर्ज किए गए थे। आरोपी सिद्धार्थ की गिरफ्तारी के लिए पांच हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।
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एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि 2018 में न्यायालय के आदेशानुसार थाना बुटाना में गुलशन सचदेवा निवासी सावंत की शिकायत पर शक्ति भोग फूड लिमिटेड कंपनी समाना बाहु के एमडी सिद्धार्थ सहित 9 के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जिसकी जांच सीआईए-1 करनाल को सौपी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार कंपनी मालिकों द्वारा 2014-15 व 2015-16 में उनसे व निगदू मंडी के कई आढ़तियों से 57 हजार क्विंटल धान की खरीद की गई जिसकी कुछ पेमेंट उन्हें मिली लेकिन बाद में कंपनी ने पेमेंट नहीं दी। पेमेंट मांगने पर कंपनी मालिकों द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। कंपनी पर शिकायतकर्ता व अन्य आढ़तियों का 9 करोड़ 21 लाख 94 हजार 777 रुपये का बकाया है।
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सीआईए वन इंचार्ज दीपेंद्र ने बताया कि जांच करते हुए 4 अक्टूबर को दिल्ली से कंपनी के मालिक कृष्ण, सिद्धार्थ कुमार, दिव्यार्थ कुमार निवासी दिल्ली को काबू किया गया है।
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यहां भी हैं आरोपियों पर मामले दर्ज
जिला करनाल में आरोपी के विरुद्ध 28 मुकदमे, यमुनानगर में 100, पानीपत में 18 मुकदमे लंबित हैं। उक्त मामले 138 एनआई एक्ट के तहत न्यायालयों में लंबिंत मामलों में उद्घोषित आरोपी घोषित होने के बाद दर्ज किए गए थे। आरोपी सिद्धार्थ की गिरफ्तारी के लिए पांच हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।