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अब बिना फास्टैग नहीं होगी कमर्शियल वाहनों की पासिंग

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Dec 2019 02:06 AM IST
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fasttag system
अब कामर्शियल वाहनों की पासिंग तभी होगी, जब इस वाहन पर फास्टैग कार्ड लगा होगा। आरटीए एवं एडीसी अनीश यादव ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिये गये हैं। पासिंग से पहले वाहन चालक भी फास्टैग बनवा लें। शुक्रवार को पासिंग के दिन आरटीए कार्यालय की ओर से सेक्टर-32 के मैदान में शिविर लगाया जायेगा, जहां पासिंग के लिये आये कामर्शियल वाहनों के अतिरिक्त सभी चौपहिया वाहनों के फास्टैग कार्ड बनवा सकते हैं।
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70 से ज्यादा वाहनों की होती है पासिंग
करनाल में आरटीए कार्यालय की ओर से सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को कामर्शियल वाहनों की पासिंग की जाती है। प्रत्येक दिन 70 से ज्यादा वाहनों की पासिंग होती है। वहीं करनाल में 30315 कामर्शियल वाहन आरटीए कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। ज्यादातर वाहनों पर अभी फास्टैग कार्ड लगना है।
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यहां भी बन रहे हैं फास्टैग
चौपहिया वाहनों के फास्टैग कार्ड बनाने के लिये जिला प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किये गये हैं। शुक्रवार को सेक्टर-32 में लगने वाले शिविर के अलावा कई जगहों पर प्रशासन की ओर से फास्टैग बनाने की व्यवस्था की गई। आरटीए कार्यालय, सेक्टर-4 ट्रांसपोर्ट नगर, रेलवे स्टेशन व टैक्सी स्टैंड पर फास्टैग बनवाया जा सकता है।
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बिना रुके सफर के लिये फास्टैग जरूरी
15 दिसंबर से नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य करने जा रही है। इस व्यवस्था में सभी लेन फास्टैग होंगी, जबकि सिंगल लेन कैश टोल की रहेगी। ऐसे में टोल पर बिना रुके व लंबी लाइन से छुटकारा पाने के लिये वाहन चालकों का तय तिथि से पहले फास्टैग कार्ड बनवाना अनिवार्य है।

कामर्शियल वाहनों की पासिंग के लिये फास्टैग कार्ड बनाना अनिवार्य है। फास्टैग तकनीक का इस्तेमाल देशभर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर एक दिसंबर से शुरू हो चुका है। 15 दिसंबर से यह पूरी तरह से लागू हो जायेगा। यदि बिना फास्टैग वाला वाहन फास्टेग लेन से निकालेगा, तो उससे डबल टोल वसूली होगी।
-अनीश यादव, एडीसी एवं आरटीए करनाल।
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