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छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कैद

Tue, 04 Mar 2014 11:49 PM IST
करनाल
करनाल Updated Tue, 04 Mar 2014 11:49 PM IST
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Eve-Teaser sentenced for two year
जेएमआईसी प्रदीप चौधरी की अदालत ने महिला से घर में घुसकर छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है।
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 इसके अलावा दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह जानकारी सरकारी वकील अमन कौशिक ने दी। उन्होंने बताया कि छह मई 2010 को दोषी शहर की एक कालोनी में रहने वाली महिला के घर में बुरी नियत से घुसा और उससे छेड़छाड़ की।


महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। मंगलवार को अदालत ने दोषी को तीन साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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