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Karnal News: बकरा मार्केट के आठ किरायदारों को सात दिन में खाली करनी होगी दुकान
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नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करती मेयर रेणु बाला गुप्ता प्रवक्ता
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। रिहायशी क्षेत्र में संचालित बकरा मार्केट के बारे में नागरिकों की लगातार शिकायतों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। महापौर रेणु बाला गुप्ता ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर दुकानों को खाली करवाने के निर्देश दिए हैं। मार्केट में नगर निगम की आठ दुकानों को 7 दिन में खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
मेयर ने बताया कि संबंधित दुकानदार पिछले कई वर्षों से नगर निगम को किराया जमा नहीं करा रहे हैं। रिहायशी क्षेत्र में बकरा मार्केट संचालित होने के कारण आसपास रहने वाले लोगों को बदबू, गंदगी और अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आमजन के सामने स्लॉटरिंग किया जाना भी उचित नहीं है।
महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोटिस जारी करने के बाद अगर निर्धारित अवधि के भीतर कोई किरायेदार दुकान खाली नहीं करता है तो नियमानुसार नगर निगम अपनी दुकानों को खाली करवाए। नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 408-ए के तहत यह नोटिस जारी किए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इनको जारी किए गए हैं नोटिसनगर निगम की ओर से जिन किरायदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। दुकान नंबर एक राज कुमार, दुकान नंबर दो राज कुमार, दुकान नंबर तीन अंगूरी लाल, दुकान नंबर चार मुंशी राम, दुकान नंबर पांच नरेंद्र, दुकान नंबर छह सोहन लाल, दुकान नंबर सात बाबू राम तथा दुकान नंबर आठ सोहन लाल को नोटिस दिया गया है।
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करनाल। रिहायशी क्षेत्र में संचालित बकरा मार्केट के बारे में नागरिकों की लगातार शिकायतों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। महापौर रेणु बाला गुप्ता ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर दुकानों को खाली करवाने के निर्देश दिए हैं। मार्केट में नगर निगम की आठ दुकानों को 7 दिन में खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
मेयर ने बताया कि संबंधित दुकानदार पिछले कई वर्षों से नगर निगम को किराया जमा नहीं करा रहे हैं। रिहायशी क्षेत्र में बकरा मार्केट संचालित होने के कारण आसपास रहने वाले लोगों को बदबू, गंदगी और अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आमजन के सामने स्लॉटरिंग किया जाना भी उचित नहीं है।
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महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोटिस जारी करने के बाद अगर निर्धारित अवधि के भीतर कोई किरायेदार दुकान खाली नहीं करता है तो नियमानुसार नगर निगम अपनी दुकानों को खाली करवाए। नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 408-ए के तहत यह नोटिस जारी किए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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इनको जारी किए गए हैं नोटिसनगर निगम की ओर से जिन किरायदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। दुकान नंबर एक राज कुमार, दुकान नंबर दो राज कुमार, दुकान नंबर तीन अंगूरी लाल, दुकान नंबर चार मुंशी राम, दुकान नंबर पांच नरेंद्र, दुकान नंबर छह सोहन लाल, दुकान नंबर सात बाबू राम तथा दुकान नंबर आठ सोहन लाल को नोटिस दिया गया है।