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विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन गंभीर
अमर उजाला, कैथ्ाल
Updated Fri, 29 Nov 2013 12:01 AM IST
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कैथल में बदलते मौसम में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए डीसी एन के सोलंकी ने वीरवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में निजी स्कूल संचालकों की बैठक ली। इसमें पुलिस सहित ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने स्कूल मुखियाओं का आह्वान किया कि वे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। चंद रुपयों के लालच में बच्चों की जिंदगी खतरे में न डालें, क्योंकि उनकी एक लापरवाही दर्जनों बच्चों के लिए काल का कारण बन सकती है। इस प्रकार के दुखद हादसों का रोकने के लिए बसों को चलाने से पूर्व आवश्यक सभी नियमों का पालन करें।
डीसी एनके सोलंकी ने स्कूल संचालकों का आह्वान किया है कि वे अपने स्कूल वाहनों में हरियाणा मोटर वाहन एक्ट में किए गए प्रावधानों पर अमल करते हुए बच्चों को स्कूल से घरों तक सुरक्षित लाने-ले जाने की व्यवस्था रखें। बढ़ती सर्दी में वाहनों के लिए विजिबिलिटी निरंतर कम होती है इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल बस चालक अपने वाहन को नियंत्रित गति में चलाते हुए नियमों को अवश्य ध्यान में रखें।
हरियाणा मोटर वाहन एक्ट की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चालकों, परिचालकों व बस में बच्चों को उतारने व चढ़ाने वाले अटेंडेंट समय-समय पर ट्रैफिक के नियमों की जानकारी लेते रहें ताकि वाहन चलाते समय सारी हिदायतें उनके जहन में रहे। स्कूल बस में होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए न केवल ड्राइवर जिम्मेदार है बल्कि बस का मालिक अथवा प्राचार्य भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं।
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उन्होंने स्कूल संचालकों व प्रिंसिपलों को ड्राइवर की नियुक्ति करते समय उसका लाइसेंस, जो कानूनन वैध हो अवश्य देखें और साथ ही नियमानुसार उसका अनुभव देखते हुए उसके चारित्रिक प्रमाण भी अवश्य लें ताकि बच्चे उसकी देख-रेख में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव आरके चहल ने हरियाणा मोटर वाहन एक्ट की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस के नवीनीकरण करवाने वाले चालकों को रिफ्रेशर कोर्स गढ़ी स्थित ड्राइविंग स्कूल में करवाने की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर सड़क सुरक्षा संगठन के उपाध्यक्ष रुलदुराम सहित गीता स्कूल सीवन के राजेश मुंजाल के साथ-साथ एसएस बाल सदन सीवन, अकाल अकादमी भूसला ने भी अपने-अपने विचार और सुझाव प्रकट किए। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद भी मौजूद रहे।
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डीसी एनके सोलंकी ने स्कूल संचालकों का आह्वान किया है कि वे अपने स्कूल वाहनों में हरियाणा मोटर वाहन एक्ट में किए गए प्रावधानों पर अमल करते हुए बच्चों को स्कूल से घरों तक सुरक्षित लाने-ले जाने की व्यवस्था रखें। बढ़ती सर्दी में वाहनों के लिए विजिबिलिटी निरंतर कम होती है इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल बस चालक अपने वाहन को नियंत्रित गति में चलाते हुए नियमों को अवश्य ध्यान में रखें।
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हरियाणा मोटर वाहन एक्ट की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चालकों, परिचालकों व बस में बच्चों को उतारने व चढ़ाने वाले अटेंडेंट समय-समय पर ट्रैफिक के नियमों की जानकारी लेते रहें ताकि वाहन चलाते समय सारी हिदायतें उनके जहन में रहे। स्कूल बस में होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए न केवल ड्राइवर जिम्मेदार है बल्कि बस का मालिक अथवा प्राचार्य भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं।
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उन्होंने स्कूल संचालकों व प्रिंसिपलों को ड्राइवर की नियुक्ति करते समय उसका लाइसेंस, जो कानूनन वैध हो अवश्य देखें और साथ ही नियमानुसार उसका अनुभव देखते हुए उसके चारित्रिक प्रमाण भी अवश्य लें ताकि बच्चे उसकी देख-रेख में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव आरके चहल ने हरियाणा मोटर वाहन एक्ट की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस के नवीनीकरण करवाने वाले चालकों को रिफ्रेशर कोर्स गढ़ी स्थित ड्राइविंग स्कूल में करवाने की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर सड़क सुरक्षा संगठन के उपाध्यक्ष रुलदुराम सहित गीता स्कूल सीवन के राजेश मुंजाल के साथ-साथ एसएस बाल सदन सीवन, अकाल अकादमी भूसला ने भी अपने-अपने विचार और सुझाव प्रकट किए। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद भी मौजूद रहे।